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डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल: (डीसीएच) इन चिकित्सालयों में केवल कोविड- 19 से गंभीर रूप से संक्रमित रोगियों का उपचार किया जा रहा है। इन चिकित्सालयों में पर्याप्त संख्या में सामान्य, ऑक्सीजन युक्त, आईसीयू पलंग व वेंटिलेटर युक्त आईसीयू पलंग पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए।
डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल: (डीसीएच) इन चिकित्सालयों में केवल कोविड- 19 से गंभीर रूप से संक्रमित रोगियों का उपचार किया जा रहा है। इन चिकित्सालयों में पर्याप्त संख्या में सामान्य, ऑक्सीजन युक्त, आईसीयू पलंग व वेंटिलेटर युक्त आईसीयू पलंग पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए।
– डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स:(डीसीएचसी) इन चिकित्सालयों में कोविड 19 से संक्रमित मॉडरेट रोगियों का उपचार होना चाहिए। इनमें पर्याप्त मात्रा में सामान्य, ऑक्सीजन युक्त व आईसीयू पलंग पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए।
– डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स (डीसीसीसी) इन केन्द्रों में केवल कोविड 19 से माइल्ड व वेरी माइल्ड व कोविड सस्पेक्टेड रोगियों का उपचार किया जा रहा है। इनमें छात्रावास, होटल, विद्यालय, स्टेडियम में स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों में संदिग्ध व संक्रमित रोगियों को पृथक-पृथक रूप से रखकर जरूरी उपचार किया जा रहा है।
– डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स (डीसीसीसी) इन केन्द्रों में केवल कोविड 19 से माइल्ड व वेरी माइल्ड व कोविड सस्पेक्टेड रोगियों का उपचार किया जा रहा है। इनमें छात्रावास, होटल, विद्यालय, स्टेडियम में स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों में संदिग्ध व संक्रमित रोगियों को पृथक-पृथक रूप से रखकर जरूरी उपचार किया जा रहा है।
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सरकार ने ये लिखा आदेश में सरकार के संज्ञान में आया है कि राज्य के कुछ जिलों में चिकित्सा संस्थानों को भी डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स के रूप में चिह्नित किया गया है, जो केन्द्र सरकार के नियमों में नहीं है। सभी जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया जाता है कि उनके जिले में कोविड प्रबन्धन व उपचार के लिए काम में लिए जा रहे चिकित्सा संस्थानों व केन्द्रों को केन्द्र सरकार के अनुरूप ही वर्गीकृत किया जाए। ऐसे चिकित्सा संस्थान, जो फंग्शनल नहीं है, उनका उपयोग चिकित्सा संस्थान के रूप मं नहीं किया जा रहा है, उनका उपयोग डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर के रूप में किया जा सकता है।
सरकार ने ये लिखा आदेश में सरकार के संज्ञान में आया है कि राज्य के कुछ जिलों में चिकित्सा संस्थानों को भी डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स के रूप में चिह्नित किया गया है, जो केन्द्र सरकार के नियमों में नहीं है। सभी जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया जाता है कि उनके जिले में कोविड प्रबन्धन व उपचार के लिए काम में लिए जा रहे चिकित्सा संस्थानों व केन्द्रों को केन्द्र सरकार के अनुरूप ही वर्गीकृत किया जाए। ऐसे चिकित्सा संस्थान, जो फंग्शनल नहीं है, उनका उपयोग चिकित्सा संस्थान के रूप मं नहीं किया जा रहा है, उनका उपयोग डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर के रूप में किया जा सकता है।