scriptरिश्वत के आरोपी वरिष्ठ लिपिक और एएओ को कारावास, सीएमएचओ कार्यालय में हुए थे ट्रेप | Imprisonment To Bribery Accused Senior Clerk and AAO, Udaipur | Patrika News

रिश्वत के आरोपी वरिष्ठ लिपिक और एएओ को कारावास, सीएमएचओ कार्यालय में हुए थे ट्रेप

locationउदयपुरPublished: Apr 27, 2019 07:39:57 pm

Submitted by:

madhulika singh

डीजी सेट बिल के भुगतान पेटे ली थी रिश्वत

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चंदनसिंह देवड़ा/उदयपुर . बांसवाड़ा जिले के तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लगाए गए डीजी सेट के बिल भुगतान के पेटे रिश्वत लेने के मामले में पकड़े गए तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक और एएसओ को सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात के विशेष न्यायाधीश गोपाल बिजोरीवाल ने शुक्रवार को दो-दो वर्ष कारावास एवं 15-15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक ने बताया कि 2006 में बांसवाड़ा एसीबी की टीम ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (सीएमएचओ )कार्यालय में कार्यरत प्रकाश चंद्र पुत्र अमृतलाल शर्मा निवासी भागाकोट बांसवाड़ा और श्रीराम कॉलोनी निवासी एएओ सुखमाल सालगिया पुत्र दाड़मचंद जैन को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। परिवादी महेश चौधरी ने ब्यूरो में 12 दिसम्बर 2006 में शिकायत दी कि उसकी फर्म मैसर्स सुप्रीम इंजीनियर्स को तीन सामुदायिक केन्द्रों पर डीजी सेट लगाने की अनुमति मिली। इस पर करीब 5 लाख 22 हजार रुपए की लागत से ये सेट लगा दिए लेकिन इनके इंस्टालेशन की रिपोर्ट देने की एवज में रिश्वत की मांग की गई। प्रकाशचंद्र को तो फर्म के एक प्रतिनिधि ने पूर्व में भी दीपावली पर कुछ राशि रिश्वत की दी थी। इस शिकायत की पुष्टि के बाद बांसवाड़ा एसीबी टीम ने दोनों कार्मिकों को पकड़ा। 12 साल तक चले इस मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया गया।
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