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नोटबंदी, जीएसटी के बाद प्रदेश सरकार के नए फैसले ने अब तोड़़ी बेरोजगारों की कमर, क्‍या है ये फैैैैसला जानें..

locationउदयपुरPublished: Oct 24, 2017 05:33:32 pm

Submitted by:

Sushil Kumar Singh

ठेकेदारों पर महंगाई की मार

contractors
उदयपुर . ठेकेदारी में भविष्य बनाने की सोच रहे युवा बेरोजगारों के लिए चिंताजनक खबर है। प्रदेश के वित्त विभाग ने एक फरमान जारी कर उन सभी युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया है, जो कम पूंजी लगाकर इस क्षेत्र में आगे बढऩा चाहते हैं। वित्त विभाग से हाल ही जारी एक आदेश के तहत डी से एए क्लास तक के सभी ठेकेदारों की धरोहर सुरक्षा राशि बढ़ा दी गई है। औसत के हिसाब से हर स्तर पर जमा राशि का कायदा दोगुना किया गया है यानी अब हर रजिस्ट्रेशन पर सरकार के खाते में जमा होने वाली राशि पहले से दो गुना हो जाएगी।
सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अक्टूबर में जारी इस आदेश की पालना भी सुनिश्चित कर ली है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन के लिए विचाराधीन आवेदनों को लेकर नया संकट आ गया है। संशोधन से पुराने ठेकेदार वर्तमान में जिस स्तर पर सेवाएं दे रहे हैं, उससे उनका आगे बढऩा मुश्किल हो गया है। गौरतलब है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों में कार्यक्षमता एवं जमा राशि के हिसाब से ठेकेदारों की योग्यता तय की हुई है। नोटबंदी, जीएसटी के बाद प्रदेश सरकार के नए फैसले ने बेरोजगारों की कमर तोड़ दी है। अब ठेकेदार पसोपेेेेश में हैैं।
ए 2 लाख… 4 लाख

बी 1 लाख… 2 लाख

सी 50 हजार…1 लाख

डी 25 हजार…50 हजार

जो राशि वापस नहीं मिलेगी

क्लास, पूर्व डूबत राशि, नई डूबत राशि
एए 10,000…30, 000

ए 7,500… 22,500

बी 5000… 15,000

सी 2,000…6,000

डी 1,000… 3,000

लागू हुए कायदे

आदेश तिथि से ही विभाग में रजिस्ट्रेशन के लिए नई सुरक्षा राशि लागू हो गई है। पुराने ठेकेदार इस व्यवस्था से बाहर रहेंगे, जबकि यह कायदे नए रजिस्ट्रेशन पर लागू होंगे।
चंद्रमोहन राज माथुर, अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी

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