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उदयपुर के इस कस्बे में इंटरनेट सेवाएं बंद की

locationउदयपुरPublished: Jun 02, 2020 11:06:32 pm

Submitted by:

Mukesh Hingar

कानून व्यवस्था को लेकर संभागीय आयुक्त का फैसला

बांसवाड़ा : नेटबंदी से मोबाइल कंपनियों की बल्ले-बल्ले, लाखों जीबी डाटा बचा, उपभोक्ताओं को हुआ नुकसान

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उदयपुर. संभागीय आयुक्त विकास सीताराम भाले के आदेशानुसार उदयपुर जिले के सराड़ा उपखण्ड क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था के मद्देनजर मंगलवार सुबह 10 बजे से अगले 24 घंटे तक इंटरनेट सुविधा निलंबित कर दी गई। इस आदेश के तहत लीज लाइन को मुक्त रखा गया है। संभागीय आयुक्त ने बताया कि सराड़ा उपखण्ड के केजड़ गांव में सोमवार 1 जून को रात्रि 11.30 बजे मछली का जाल बिछाने को लेकर दो समुदाय के लोगों के मध्य झगड़ा होने के बाद असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें इंटरनेट के प्रयोग से लोकशांति भंग होने और कानून व्यवस्था व सामाजिक सद्भाव प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए यह इंटरनेट सुविधा (लीज लाईन को छोड़कर) आगामी 24 घंटे के तक निलंबित रहेगी।

पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने की बाध्यता समाप्त
केन्द्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत राज्यों द्वारा खनन नियमों के अधीन गैर खननकारी क्रियाकलाप घोषित प्रकरणों में पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। खान विभाग के निदेशक गौरव गोयल ने बताया कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 74 (1) में वर्णित भूमि सुधार हेतु जिप्सम, ईट मिट्टी, सड़क-रेलवे के लिए साधारण मिट्टी या मोरम के दो मीटर के खनन तक को गैर खनन गतिविधि सीमित किया हुआ है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की इस अधिसूचना के बाद इस तरह के प्रकरणों में पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता नहीं होने संबंधी निर्देश राज्य के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को जारी किए गए है।
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