scriptतीन हजार करोड़ रुपए के नशा कारोबार के मुख्य आरोपी की जमानत खारिज | intoxication rejected the bail of the main accused in the business | Patrika News

तीन हजार करोड़ रुपए के नशा कारोबार के मुख्य आरोपी की जमानत खारिज

locationउदयपुरPublished: Apr 11, 2019 12:27:52 pm

Submitted by:

Mohammed illiyas

बचाव पक्ष ने कहा, पिता से कोई लेना-देना नहींअभियोजन का तर्क- हांगकांग में पिता का फ्लेट अपने नाम करवाया

मोहम्मद इलियास/उदयपुर. तीन हजार करोड़ रुपए की नशीली गोलियों के कारोबार में लिप्त मुख्य आरोपी (crime in udaipur ) सुभाष दूदानी के पुत्र गुंजन की ओर से पेश जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया। याचिका में आर.के.चौराहा अपार्टमेंट निवासी गुंजन के अधिवक्ता गिरधारी शर्मा ने बताया कि सुभाष दूदानी गुंजन का पिता है। गुंजन जब 6 साल का था तो मां रेखा से सुभाष दूदानी का तलाक हो गया। बाद में सुभाष ने गुल दूदानी से विवाह कर लिया। गुंजन अपनी मां रेखा के संरक्षण में रहा। पिता सुभाष से इसका कोई सम्पर्क व संबंध नहीं है। डीआरआई की ओर से गलत आधार पर सुभाष दूदानी के कारोबार से जोडक़र उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रवीण खंडेलवाल ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी गुंजन वर्ष 2012 से 2015 तक सुभाष के व्यवसाय में सक्रिय रहा है और इस फर्म से उसने वेतन भी प्राप्त किया है। उसने पासपोर्ट में पिता का भी लिखवा रखा है। इसी पासपोर्ट से उसने कई विदेश यात्रा की है। हांगकांग की कोर्ट ने एक मामले में सुभाष दूदानी ने दिवालिया घोषित होने से बचने के लिए अपने फ्लेट की रजिस्ट्री गुंजन के नाम से करवाई। इस प्रकार गुंजन अपने पिता सुभाष से बराबर सम्पर्क में रहकर आर्थिक लाभ प्राप्त करता रहा। अधिवक्ता खंडेलवाल ने बताया कि दूदानी की उदयपुर में स्थित फैक्ट्री को गुंजन संभालता था, वहां पर डीवीडी व सीडी के बनाने का लाइसेंस था लेकिन इसकी आड़ में मैथाक्लूलान टेबलेट बनाते थे। गौरतलब है कि डीआरआई ने 28 अक्टूबर 2016 को कलड़वास स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारकर 23320 किलोग्राम मैथाक्लूलान टेबलेट बरामद की थी। पुलिस ने इस मामले में गुंजन उसके पिता सुभाष, चाचा निर्मल दूदानी सहित आठ जनों को गिरफ्तार किया था।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो