उदयपुर जिले में लागू धारा 144 की पाबंदियों में आंशिक संशोधन किया गया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने बताया कि जिले में 8 अप्रेल से 7 जून तक लगाई गई धारा 144 के तहत प्राप्त सुझावों के आधार पर आदेश में आंशिक संशोधन किया गया। इसके तहत वैवाहिक समारोह, शवयात्रा, निजी तथा राजकीय कार्यालयों में बैठकें और राजकीय आयोजन अनुमत होंगे।
उल्लेखनीय है कि उदयपुर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने उदयपुर जिले में कानून व्यवस्था, शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए 7 जून 2022 मध्यरात्रि तक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार उदयपुर जिले की संपूर्ण सीमा में पांच या इससे अधिक व्यक्ति बिना समक्ष प्राधिकारी की अनुमति के एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, परीक्षा कक्ष आदि को अपवाद स्वरूप इस निषेधाज्ञा से मुक्त रखा गया था तथा किसी भी स्थान पर असाधारण परिस्थिति में इस आदेश से छूट प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) या संबंधित उपखण्ड अधिकारी से विशेष अनुमति लेनी होगी।
आदेशानुसार उदयपुर जिले में किसी भी प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक सभा, धरना, प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। परम्परागत एवं नियमित रूप से पूजा, आराधना, उपासना, नमाज आदि के लिए निर्धारित स्थानों पर धार्मिक कार्यों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।