उदयपुर

Jan anushasan curfew कफ्र्यू से पहले लोग मजबूर, ऑटो किराया मांगा चार गुना

आज जन अनुशासन कफ्र्यू, कल सुबह तक रहेगा प्रभावी, कोरोना की तीसरी लहर में पहला मौका, दूध, फल-सब्जी की छूट बाकी सब बंद

उदयपुरJan 16, 2022 / 12:40 pm

Pankaj

Jan anushasan curfew कफ्र्यू से पहले लोग मजबूर, ऑटो किराया मांगा चार गुना

कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार बंद का मौका रविवार को है। राज्य सरकार की ओर से जन अनुशासन कफ्र्यू शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक घोषित किया गया है, जबकि प्रतिदिन की पाबंदियां रात 8 बजे से शुरू होती है। लिहाजा जन अनुशासन कफ्र्यू भी शनिवार रात से शुरू हो गया है। ऐसे में शनिवार रात रेल-बस की यात्रा कर उदयपुर पहुंचने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से अंदरुनी शहर में पहुंचाने के लिए ऑटो चालकों ने दो से चार गुना तक किराया मांगा। लिहाजा कई लोग पैदल ही जाने को मजबूर हो गए।
जन अनुशासन कफ्र्यू को लेकर रविवार के दिन सब कुछ बंद रहेगा। इस बीच दूध, फल-सब्जी और शीघ्र खराब होने वाले खाद्य उत्पाद की बिक्री पर छूट रहेगी। कोरोना की तीसरी लहर में यह पहला मौका है, जब कफ्र्यू घोषित किया गया है। इससे 5 दिन पहले मंगलवार को कोरोना की नई गाइडलाइन लागू हुई थी, जिससे रात आठ बजे से बाजार बंद करने का आदेश दिया गया था। बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे, इस बीच दूध, फल-सब्जी, शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य और चिकित्सा से जुड़ी दुकानों को छूट मिलेगी।
पुलिस की सख्ती

जन अनुशासन कफ्र्यू शुरू होने पर शनिवार रात 11 बजे से ही पुलिस ने शहर में सख्ती शुरू कर दी। एएसपी सिटी अनन्त कुमार ने बताया कि कई दिनों बाद फिर से पाबंदियां हैं, लेकिन गाइडलाइन की स्थिति स्पष्ट है। ऐसे में आमजन से अपेक्षा है कि वे खुद ही अनुशासित रहे। सरकारी आदेशों की पालना करे। उल्लंघन करने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। शहर के 44 रास्तों, चौराहों पर बेरियर लगाए गए हैं। थानों के साथ ही होमगार्ड और पुलिस लाइन से जाप्ता लिया गया है।
लगातार काटे जा रहे चालान
कोरोना गाइडलाइन की पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जिलेभर में शुक्रवार शाम से शनिवार शाम तक चालान काटे गए। मास्क नहीं लगाने पर 3 चालान काटकर तीन हजार रुपए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 435 चालान बनाकर 43,500 रुपए जुर्माना लगाया गया। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1 चालान 200 रुपए का काटा गया। एमवी एक्ट में 219 चालान बनाकर 33,800 रुपए जुर्माना लगाया गया।
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