scriptमकान मालिक 30 अप्रेल तक का नहीं मांग सकेंगे किराया | Landlords will not be able to ask for rent till April 30 | Patrika News

मकान मालिक 30 अप्रेल तक का नहीं मांग सकेंगे किराया

locationउदयपुरPublished: Mar 31, 2020 10:12:17 pm

Submitted by:

jitendra paliwal

किराए के मकान में रह रहे श्रमिक, कार्मिक व विद्यार्थियों के लिए कलक्टर ने दिए आदेश

मकान मालिक 30 अप्रेल तक का नहीं मांग सकेंगे किराया

मकान मालिक 30 अप्रेल तक का नहीं मांग सकेंगे किराया

उदयपुर. जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने किराए के मकान में रह रहे श्रमिक, कार्मिक व विद्यार्थियों से 30 अप्रेल तक किराया नहीं मांगे जाने का आदेश जारी किया है।
कलक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 24, 30, 31, 32, 34, 51 व 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार श्रमिक, कार्मिक व विद्यार्थियों से 30 अप्रेल तक कोई किराया नहीं मांगेगा। यदि कोई किराया नहीं देने पर मकान खाली करने के लिए बाध्य करेगा तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के सक्षम प्रावधानों के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए त्रिसदस्यीय कमेटी एवं नियंत्रण-कक्ष का गठन किया गया है। नियंत्रण-कक्ष का दूरभाष नंबर 0294-2413729 है। गठित कमेटी में आरएसएमएमएल की वरिष्ठ प्रबंधक डॉ. तरू सुराणा, जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक अरूणा शर्मा व संयुक्त श्रम आयुक्त पी.पी. शर्मा इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिलेभर में नजर रखेंगे। इस आदेश से उन हजारों लोगों को फायदा होगा, जो दूसरे शहर में कामकाज, पढ़ाई के सिलसिले में रह रहे हैं
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