crime in udaipur पडुणा फला डूंगरी, टीडी निवासी बंशीलाल ने 19 अगस्त 2014 को गांव के विजयकुमार पुत्र वगतराम मीणा के खिलाफ उसकी बहन ममता की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक वंदना उदावत ने 24 गवाह व 42 दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय-2 के पीठासीन अधिकारी महेन्द्र कुमार दवे ने आरोपी को धारा 342 में एक वर्ष के कठोर कारावास व एक हजार रुपए तथा धारा 302 में उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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यह था मामला परिवादी बंशीलाल थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि घटना के एक दिन आरोपी विजय कुमार बहन ममता को खाना बनाने के लिए घर ले गया था। वहां पर पहले से ही चचेरी बहन अनिता व दीपिका मौजूद थी। आरोपी ने तीनों बहनों को खाना खिलाया। फिर टीवी चालू कर गांव के अन्य लोगों के साथ बाबा रामदेव के भजनों पर उन्हें डांस के लिए मजबूर करते हुए सोने नहीं दिया। देर रात को वहां से रोशन नाम का लडक़ा मौका पाकर भाग निकला, उसके पीछे दीपिका भागने लगी तो आरोपी ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। डर के मारे सब भागे तो उसने ममता को पकडकऱ रसोई में बंद कर दिया। कुछ देर के बाद वह स्वयं भी कुल्हाड़ी व चाकू लेकर रसोई में चला गया। परिजन दौडकऱ वहां पहुंचे तब तक आरोपी ने ममता की गर्दन पर वारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी।
यह था मामला परिवादी बंशीलाल थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि घटना के एक दिन आरोपी विजय कुमार बहन ममता को खाना बनाने के लिए घर ले गया था। वहां पर पहले से ही चचेरी बहन अनिता व दीपिका मौजूद थी। आरोपी ने तीनों बहनों को खाना खिलाया। फिर टीवी चालू कर गांव के अन्य लोगों के साथ बाबा रामदेव के भजनों पर उन्हें डांस के लिए मजबूर करते हुए सोने नहीं दिया। देर रात को वहां से रोशन नाम का लडक़ा मौका पाकर भाग निकला, उसके पीछे दीपिका भागने लगी तो आरोपी ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। डर के मारे सब भागे तो उसने ममता को पकडकऱ रसोई में बंद कर दिया। कुछ देर के बाद वह स्वयं भी कुल्हाड़ी व चाकू लेकर रसोई में चला गया। परिजन दौडकऱ वहां पहुंचे तब तक आरोपी ने ममता की गर्दन पर वारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी।