scriptभाजपा नेता की हत्या के तीन आरोपितों को उम्रकैद, प्लॉट की रजिस्ट्री के बहाने बुला हथौड़ा मारकर ले ली थी जान | Life imprisonment for three accused of killing BJP leader Salumber | Patrika News

भाजपा नेता की हत्या के तीन आरोपितों को उम्रकैद, प्लॉट की रजिस्ट्री के बहाने बुला हथौड़ा मारकर ले ली थी जान

locationउदयपुरPublished: Jan 13, 2018 05:58:55 pm

Submitted by:

Mohammed illiyas

भाजपा नेता की हत्या के पांच साल पुराने मामले में अदालत ने तीन आरोपितों को उम्रकैद

ACCUSED SENT TO JAIL
सलूंबर. क्षेत्र के भाजपा नेता माधुसिंह पुत्र कान सिंह राठौड़ की हत्या के पांच साल पुराने मामले में अदालत ने तीन आरोपितों को उम्रकैद सुनाई। अपर जिला एवं सेशन के न्यायालय के न्यायाधीश कैलाशचन्द्र मिश्रा ने हत्या और सुबूत मिटाने के प्रयास का दोषी मानते हुए अभियुक्त योगेश पुत्र अमरलाल वडेरा निवासी बारापाल हाल सेंट्रल एरिया उदयपुर , उपेन्द्र उर्फ सोनू मीणा निवासी बारापाल-खजूरी व बंशीलाल नागदा निवासी गुड़ेल को यह सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक नाहरसिंह चूंडावत ने 52 गवाह तथा 110 दस्तावेज पेश किए। मृतक परिवादी पक्ष की ओर से पैरवी सोहनलाल चौधरी ने की। गौरतलब है कि मार्च 2013 में माधुसिंह को प्लॉट की रजिस्ट्री के बहाने आरोपितों ने उदयपुर के सेंट्रल एरिया में आवरी माता स्थित टेंट हाउस पर बुलाया था। आरोपित योगेश व माधुसिंह बातचीत कर रहेे थे कि उपेन्द्र उर्फ सोनू मीणा ने माधुसिंह के सिर पर हथौड़ा दे मारा था। फिर टेंट हाउस के गोदाम तक घसीट कर ले गए। आरोपितों के साथी बंशीलाल की वेन में शव सलूंबर लाया गया था। हादसे का रूप देने के लिए शव को दूदर स्थित सिंचाई विभाग की कैनाल पर डालकर माधुसिंह की बाइक ऊपर रख दी गई थी। वैन योगेश ने चलाई, जबकि माधुसिंह की बाइक सोनू चलाकर लाया था। घटनाक्रम को लेकर सलूंबर बंद भी रहा था। कई जगह तोड़-फोड़ व उग्र प्रदर्शन पर 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
READ MORE : गोगुंदा प्रधान ने बीडीओ की पकड़ी गिरेबां, चेंबर में पत्रावली फाडक़र मुंह पर फेंकी, बीडीओ ने चार दिन बाद थाने में दी रिपोर्ट

अपहरण के प्रयास के आरोपित की जमानत खारिज
उदयपुर. बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामकृपा शर्मा की पुत्री के अपहरण सहित अन्य धाराओं में दर्ज मामले में शुक्रवार को अदालत ने दूसरे आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में जोधपुर हाल अहमदाबाद निवासी रतनचंद्र भण्डारी की ओर से अहमदाबाद के अधिवक्ता बीएल ढाका ने अदालत में जमानत अर्जी पेश की। मामले में न्यायालय ने अपराध को गंभीर बताते हुए अर्जी खारिज करने के आदेश किए। अमोनियम नाइट्रेट के अवैध परिवहन के आरोप में पुलिस रिमांड पर चल रहे खडक़ी पूणे निवासी सर्वेश्वर राव को अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। इससे पहले शुक्रवार को सुखेर थाना पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश किया।

युवती ने फांसी लगाई
खेरोदा. कच्छेर की ढाणी निवासी महिला तेजकी (22) पत्नी भैरूलाल रावत ने अपने पीहर में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के अनुसार तेजकी का शव शुक्रवार सुबह पेड़ पर फंदे से लटका मिला। वह बकरियों के लिए पत्तियां लेने बीड़े में गई थी। एसडीओ अनिल शर्मा ने भी मौका मुआयना किया। दोनों पक्षों की सहमति के बाद शव सुसराल पक्ष को सौंप दिया गया।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो