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उदयपुर. बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामकृपा शर्मा की पुत्री के अपहरण सहित अन्य धाराओं में दर्ज मामले में शुक्रवार को अदालत ने दूसरे आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में जोधपुर हाल अहमदाबाद निवासी रतनचंद्र भण्डारी की ओर से अहमदाबाद के अधिवक्ता बीएल ढाका ने अदालत में जमानत अर्जी पेश की। मामले में न्यायालय ने अपराध को गंभीर बताते हुए अर्जी खारिज करने के आदेश किए। अमोनियम नाइट्रेट के अवैध परिवहन के आरोप में पुलिस रिमांड पर चल रहे खडक़ी पूणे निवासी सर्वेश्वर राव को अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। इससे पहले शुक्रवार को सुखेर थाना पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश किया।
उदयपुर. बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामकृपा शर्मा की पुत्री के अपहरण सहित अन्य धाराओं में दर्ज मामले में शुक्रवार को अदालत ने दूसरे आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में जोधपुर हाल अहमदाबाद निवासी रतनचंद्र भण्डारी की ओर से अहमदाबाद के अधिवक्ता बीएल ढाका ने अदालत में जमानत अर्जी पेश की। मामले में न्यायालय ने अपराध को गंभीर बताते हुए अर्जी खारिज करने के आदेश किए। अमोनियम नाइट्रेट के अवैध परिवहन के आरोप में पुलिस रिमांड पर चल रहे खडक़ी पूणे निवासी सर्वेश्वर राव को अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। इससे पहले शुक्रवार को सुखेर थाना पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश किया।
युवती ने फांसी लगाई
खेरोदा. कच्छेर की ढाणी निवासी महिला तेजकी (22) पत्नी भैरूलाल रावत ने अपने पीहर में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के अनुसार तेजकी का शव शुक्रवार सुबह पेड़ पर फंदे से लटका मिला। वह बकरियों के लिए पत्तियां लेने बीड़े में गई थी। एसडीओ अनिल शर्मा ने भी मौका मुआयना किया। दोनों पक्षों की सहमति के बाद शव सुसराल पक्ष को सौंप दिया गया।