कनेक्शन विच्छेद वाले किसानों को भी मिलेगा फायदा
इस योजना में दो वर्ष तक कटे हुए कनेक्शनों को उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुड़वाना चाहता है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 केवी लाइन एवं सब स्टेशन का खर्चा निगम द्वारा वहन किया जाएगा। यह योजना 31 अगस्त 2019 तक जारी कृषि कनेक्शन पर लागू होगी। योजना लागू होने के दौरान किसी उपभोक्ता की बढ़े हुए भार की वीसीआर भरी जा चुकी है तो वह भी इस योजना के प्रावधान के अनुसार नियमित की जाएगी। योजना की समाप्ति के बाद भार सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
सामान्य प्रार्थना पत्र देकर बढ़ा सकते है भार
मिथलेश कुमार ने बताया की उपभोक्ता को सामान्य प्रार्थना पत्र बिल की प्रति के साथ सलग्न कर नजदीकी विद्युत कार्यालय पर धरोहर राशि के साथ जमा कर आवेदन कर सकता है। यदि कोई उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं और योजना की अवधि समाप्ति पर जांच के दौरान उनका भार स्वीकृृत भार से अधिक पाए जाने पर कृषि नीति के अनुसार राशि वसूली जाएगी।