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बाबा रामशरण दास के आश्रम पहुंची उदयपुर पुलिस, किया मौका मुआयना, आश्रम में नहीं मिला बाबा

locationउदयपुरPublished: Jan 09, 2018 07:25:48 am

Submitted by:

Mohammed illiyas

-पुलिस टीम ने मानदास आश्रम में घटना स्थल सहित कई जगह का किया मौका मुआयना

Misdeed case in udaipur
उदयपुर . लादडिय़ा स्थित मानदास बगीची के महंत रामशरण दास पर उदयपुर के एक युवक की ओर से कुकर्म के आरोप लगाने के बाद उसकी तलाश व अन्य जानकारी के लिए उदयपुर पुलिस सोमवार को लादडिय़ा पहुंची, लेकिन बाबा अभी फरार है।
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पुलिस टीम ने मानदास आश्रम में घटना स्थल सहित कई जगह का मौका मुआयना किया। साथ ही कस्बे के लोगों से बाबा के बारे में जानकारी ली। पुलिस के अनुसार मानदास बगीची में करीब डेढ़ साल से महंत के रूप में रह रहे रामशरणदास पर उदयपुर के एक युवक ने कुकर्म करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। मामले की जांच कर रहे उदयपुर के घंटाघर पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर हरि शंकर, हैड कांस्टेबल जितेन्द्र, कांस्टेबल तरुण व उम्मेदाराम मौलासर पुलिस के साथ दोपहर को लादडिय़ा स्थित बाबा के आश्रम पहुंचे। युवक ने अपनी रिपोर्ट में लिखवाया था कि बाबा ने उसके साथ आश्रम के कमरे में कुकर्म किया तथा इसी दौरान उसका वीडियो भी बना लिया। पुलिस ने यहां का मौका-मुआयना किया। लादडिय़ा में पीडि़त युवक ने ग्रामीणों को भी पहचान लिया। युवक के बताने पर एक कमरे को खोला गया जबकि दूसरे कमरे पर ताला लगा होने से वह खोल नहीं सके। वहां काफी लोग एकत्र हो गए और बाबा के प्रति रोष जताया।
थानाधिकारी ने कर्तव्य का निर्वहन किया, अर्जी खारिज
उदयपुर. प्रतापनगर थानाधिकारी सहित तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जातिगत गाली-गलौज व मारपीट करने के पेश परिवाद को न्यायालय ने खारिज कर दिया। सेक्टर-3 निवासी लोकेश मोची पुत्र गेहरीलाल राठौड़ ने प्रतापनगर थानाधिकारी डॉ. हनुवंत सिंह, कांस्टेबल कानसिंह व अन्य खिलाफ परिवाद पेश किया था।
बताया कि 26 सितम्बर की रात करीब 11 बजे यूनिवर्सिटी रोड़ पर मित्र विक्रम व विवेक के साथ खड़ा था। उसी समय थानाधिकारी जाप्ते के साथ वहां पहुंचे। हमें जाने के लिए कहा, परिचत देने के बावजूद उन्होंने जातिगत गाली-गलौज कर मारपीट की। तीनों को जबरन गाड़ी से थाने लाए और वहां भी मारपीट कर हमें 107, 151 में गिरफ्तार किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी वीरेंद्र कुमार जसूजा ने लिखा कि परिवादी ने जो साक्ष्य पेश किए उनमें विरोधाभास है। मामले में प्रतापनगर थानाधिकारी एवं संबंधित पुलिसकर्मियों ने शांति भंग की तीनों के खिलाफ कार्रवाही कर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।
बेरोजगारों को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर राशि हड़पने वाले आरोपी गोवर्धन विलास निवासी संजय पुत्र श्यामसुंदर सोनी की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपित के विरुद्ध मांडलगढ़ निवासी भरत लाल ने गत वर्ष 3 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आरोपी सोनी ने सर्विस प्रोवाईडर के नाम से परिवादी को आस्ट्रेलिया भेजने के लिए १.७५ लाख रुपए लिए। नियुक्त पत्र व वीजा भी थमा दिया, जब जांच की तो वह फर्जी निकले। सम्पर्क किया तो संजय सोनी से उसे दो बार चेक दिए जो पर्याप्त राशि के अभाव में अनादरित हो गए।

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