मुख्य बाजार करीब 9 बजे खुल गए थे और 11 बजे बंद भी हो गए। कई दिनों बाजार खुलने से व्यापारी दुकान पर पहुंच गए लेकिन कम समय होने से पता ही नहीं चला कि 11 बज गई। व्यापारियों ने कहा कि सुबह ग्राहक भी नहीं आते है। अमूमन मुख्य बाजार 11 बजे खुलते है।
इधर, जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने अपील करते हुए कहा कि सावधानी जरूरी होगी, बाजार खुले इसका मतलब यह नहीं कि बाजारों में भीड़ जुट जाए। कलक्टर ने कहा कि आमजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट प्रदान की जा रही है, ऐसे में हर सभी का दायित्व है कि छूट के दौरान कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना न हो, बाजार व दुकानों के बाहर अनावश्यक भीड़भाड नहीं हो, मास्क का उपयोग अनिवार्यत: हो और सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित हो।
इधर, जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने अपील करते हुए कहा कि सावधानी जरूरी होगी, बाजार खुले इसका मतलब यह नहीं कि बाजारों में भीड़ जुट जाए। कलक्टर ने कहा कि आमजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट प्रदान की जा रही है, ऐसे में हर सभी का दायित्व है कि छूट के दौरान कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना न हो, बाजार व दुकानों के बाहर अनावश्यक भीड़भाड नहीं हो, मास्क का उपयोग अनिवार्यत: हो और सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित हो।
जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण में गिरावट आई हैं, परन्तु संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ ऐसे अभी भी पूरी तरह सजग रहने एवं सावधानी बरतने की आवश्यकता हैं।
ये आज से खुले
– सरकारी कार्यालय सुबह 9.30 से 4 बजे तक 25 प्रतिशत कार्मिकों के साथ खुलेंगे।
– निजी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ, दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे।
– जिले के अंदर निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक हो सकेगा।
– रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेडिकल इमरजेंसी के लिए टैक्सी सेवा अनुमत होगी।
– राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होगी।
– ई-मित्र व आधार सेवा केन्द्र शाम चार बजे तक अनुमत रहेंगे।
– बैंक, बीमा फाइनेंस की सेवाएं दोपहर 2 बजे तक तथा एटीएम सेवाएं 24 घंटे अनुमत रहेगी।
– सरकारी कार्यालय सुबह 9.30 से 4 बजे तक 25 प्रतिशत कार्मिकों के साथ खुलेंगे।
– निजी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ, दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे।
– जिले के अंदर निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक हो सकेगा।
– रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेडिकल इमरजेंसी के लिए टैक्सी सेवा अनुमत होगी।
– राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होगी।
– ई-मित्र व आधार सेवा केन्द्र शाम चार बजे तक अनुमत रहेंगे।
– बैंक, बीमा फाइनेंस की सेवाएं दोपहर 2 बजे तक तथा एटीएम सेवाएं 24 घंटे अनुमत रहेगी।
दुकानें व बाजार भी खुलेे
– मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खाद्य पदार्थ, किराने, आटा चक्की, पशु चारा, कृषि आदान विक्रेता, कृषि यंत्र
– प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक फल, सब्जी मंडी, फूल-मालाएं की दुकानें, स्ट्रीट वेंडर, थड़ी, रेडी, ठेले
– प्रतिदिन सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सब्जियां एवं फलों के ठेले, साइकिल आदि
– डेयरी व दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 व शाम को 5 से 7 बजे तक।
– उक्त श्रेणियों के अलावा जो अन्य दुकानें व व्यवसायिक प्रतिष्ठान है वे मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगे।
व्यापारी यह जरूर ध्यान रखे
– दुकानों के बाहर निर्धारित दूरी में गोले बनाए
– स्वयं मास्क पहने
– ग्राहक बिना मास्क नहीं हो, गाइडलाइन की पालना करें
ये रखेंगे निगरानी
– समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस उप अधीक्षक नो मास्क नो मूवमेंट की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराएंगे।
– उपखण्ड मजिस्ट्रेट/पुलिस उप अधीक्षक द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के अंदर स्थानीय आवश्यकतानुसार अन्य सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते है।
– मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खाद्य पदार्थ, किराने, आटा चक्की, पशु चारा, कृषि आदान विक्रेता, कृषि यंत्र
– प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक फल, सब्जी मंडी, फूल-मालाएं की दुकानें, स्ट्रीट वेंडर, थड़ी, रेडी, ठेले
– प्रतिदिन सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सब्जियां एवं फलों के ठेले, साइकिल आदि
– डेयरी व दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 व शाम को 5 से 7 बजे तक।
– उक्त श्रेणियों के अलावा जो अन्य दुकानें व व्यवसायिक प्रतिष्ठान है वे मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगे।
व्यापारी यह जरूर ध्यान रखे
– दुकानों के बाहर निर्धारित दूरी में गोले बनाए
– स्वयं मास्क पहने
– ग्राहक बिना मास्क नहीं हो, गाइडलाइन की पालना करें
ये रखेंगे निगरानी
– समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस उप अधीक्षक नो मास्क नो मूवमेंट की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराएंगे।
– उपखण्ड मजिस्ट्रेट/पुलिस उप अधीक्षक द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के अंदर स्थानीय आवश्यकतानुसार अन्य सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते है।