चार दिन पूर्व परिवहन आयुक्त ने प्रदेश के सभी प्रादेशिक एवं जिला परिवहन अधिकारियों को आरसी और डीएल की डिजिटल कॉपी को भी मूल दस्तावेजों के बराबर मान्यता देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए परिवहन विभाग के बाहन 4.0 सॉफ्टवेयर के जरिए दोनों दस्तावेजों की डिजिट साइड कॉपी रिलीज की जाएगी। इसमें माई परिवहन एप (mparivahan mobile app) के जरिए वाहन स्वामी व चालकों को मुहैया करवाया जाएगा। इस एप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर दोनों डॉक्यूमेंट को इसमें सेव किया जा सकता है।
यातायात निरीक्षक नेत्रपाल सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए पुलिस ने कागज व लाइसेंस के अभाव में गेुरुवार को 107 व शुक्रवार को 325 वाहन चालकों के चालान बनाए। कुछ के चालक निलंबन की कार्रवाई की जिलए जिला परिवहन अधिकारी को दस्तावेज भिजवाए हैं।
गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर पर माई परिवहन एप नि:शुल्क उपलब्ध है जिसे डाउनलोड करने के बाद साइन अप करने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपना मोबाइल नम्बर दर्ज करना होगा। एप खुलने के बाद मांगी गई जानकारियां भरनी होगी। इसके बाद एप की होम स्क्रीन पर आरसी डाउनलोड करने का आॅप्शन आएगा। जिसमें गाड़ी संख्या डालने के बाद चेचिस नम्बर और इंजन नम्बर के आखिरी चार अंक वाहन स्वामी से पूछे जाएंगे। सही जानकारी भरते ही डिजिटल आरसी मिल जाएगी। इसे डाउनलोड आरसी मिल जाएगी। इसे डाउनलोड का एप में या फिर मोबाइल में अलग से भी सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसे ही डीएल डाउनलोड करने के लिए भी होम स्क्रीन पर विकल्प दिया है जिसमें डीएल नम्बर डालते ही आपकी नन्मतिथि पूछी जाएगी। सही जानकारी दर्ज करते ही इसके भी एप, डेस बोर्ड और मोबाइल में डाउनलोड करने का आॅप्शन आ जाएंगे।