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उदयपुर में मह‍िला अध‍िवक्‍ता की हत्‍या के मामले में एक साल के बाद पुल‍िस ने क‍िया आरोपी अधिवक्ता को ग‍िरफ्तार

locationउदयपुरPublished: Jun 21, 2018 06:36:36 pm

Submitted by:

madhulika singh

आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था। स्पेशल टीम प्रभारी गोवर्धनसिंह भाटी मय टीम ने उसे गिरफ्तार किया

MURDER CASE

उदयपुर में मह‍िला अध‍िवक्‍ता की हत्‍या के मामले में एक साल के बाद पुल‍िस ने क‍िया आरोपी अधिवक्ता को ग‍िरफ्तार

उदयपुर. महिला अधिवक्ता नीतू शर्मा को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में पुलिस ने एक वर्ष के बाद आरोपी अधिवक्ता चेतन मेनारिया को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी से मृतका के पैसों से खरीदी गई कार भी जब्त की है। एक लाख रुपए नकद के बारे में पुलिस अभी पड़ताल में जुटी है।
उपााधीक्षक भंवरसिंह हाड़ा ने बताया कि पंचवटी निवासी दिलीप पुत्र कन्हैयालाल शर्मा ने गत वर्ष जून माह में पुत्री नीतू शर्मा की मौत के बाद अधिवक्ता गणेशघाटी घंटाघर निवासी चेतन पुत्र गणपतलाल मेनारिया के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का अम्बामाता थाने में मामला दर्ज करवाया।
रिपोर्ट में बताया कि नीता पिछले 11 वर्षों से चेतन के साथ वकालत कर रही थी। चेतन पुत्री के साथ शारीरिक मानसिक व आर्थिक शोषण कर रहा था। झांसा देकर चेतन ने कार लाने के लिए पुत्री से चार लाख रुपए लिए थे। पुत्री द्वारा पैसों की मांग की गई तो चेतन ने उसे फोन पर धमकाया। परिवार, समाज व शहर में बदनाम करने की धमकी दी। इसकी जानकारी पुत्री ने अपने साथी अधिवक्ताओं को वाट्स अप पर भी दी। उसके बाद उसने विषाक्त वस्तु का सेवन कर आत्महत्या कर ली। आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था। स्पेशल टीम प्रभारी गोवर्धनसिंह भाटी मय टीम ने उसे गिरफ्तार किया।
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तस्कर व दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत खारिज

उदयपुर . मादक पदार्थ तस्करी व दुष्कर्म के आरोपी की न्यायालय ने जमानत खारिज कर दी। मावली थानाधिकारी ने 21 अपे्रल 2014 को एक ट्रक में 73 कट्टों में 2058 किलो ग्राम डोडा-चूरा बरामद कर चालक पूनाराम को गिरफ्तार किया था। मामले में सह आरोपी फीटकारनी जोधपुर निवासी श्रवणराम पुत्र हरसुखराम बाबल को भी गिरफ्तार कर किया। आरोपी की ओर से चौथी बार पेश जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसी तरह दुष्कर्म व ब्लेकमैलिंग के आरोपी पुरोहितों की मादड़ी निवासी मानसिंह पुत्र कल्याणसिंह राव की भी न्यायालय ने जमानत खारिज कर दी।

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