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भरण-पोषण एक्ट में बदलाव की जरुरत

locationउदयपुरPublished: Feb 10, 2020 06:06:24 pm

Submitted by:

Pankaj

अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंवर सेठ ने कहा

भरण-पोषण एक्ट में बदलाव की जरुरत

भरण-पोषण एक्ट में बदलाव की जरुरत

उदयपुर . माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एक्ट 2007 में वरिष्ठों की सेवा एवं सुरक्षा नियमों में बने प्रावधान में परिवर्तन की जरुरत है। क्योंकि आज भी बड़े पैमाने पर वरिष्ठजन प्रताडि़त और उपेक्षित भाव से देखे जाते हैं।
यह विचार अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंवर सेठ ने विज्ञान समिति सभागार अशोक नगर में आयोजित महाराणा प्रताप वरिष्ठ नागरिक संस्थान के आयोजन में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि संसद में यह बिल लम्बित है। केन्द्र सरकार से अपेक्षा है कि संसद के इसी सत्र में पारित करेगी। वरिष्ठजनों के लिए प्रभावी डे केयर सेन्टर, अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा व्यवस्था, ट्रिब्यूनल में वरिष्ठ नागरिक संगठन के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व, पेंशन को मूल्य सूचकांक से जोडऩे, वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड बनाने, दुव्र्यवहार को क्रिमीनल ओफेन्स बनाया जाना चाहिए। आयोजन में अध्यक्ष चोसरलाल कच्छारा, संरक्षक फतहलाल नागोरी, हीरालाल कटारिया, औंकरसिंह सिरोया, कालूलाल नागौरी ने विचार रखे। रजनी जोशी ने ईश-वन्दना की।
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