नववर्ष की पूर्व संध्या के आयोजनों को लगा 'ग्रहण
- कोविड.19: 1 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में 31 दिसम्बर रात 8 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक नाइट कफ्र्यू
- नहीं छोड़ पाएंगे पटाखे
- न ही तैयार कर सकेंगे पांडाल

भुवनेश पंड्या
उदयपुर. कोरोना के साए में सभी त्योहार फीके साबित हुए हैं तो नव वर्ष के आयोजन भी इससे अछूते नहीं है। सरकार ने हाल में आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर कोई आतिशबाजी नहीं कर पाएगा। साथ ही सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। लोग किसी भी प्रकार के आयोजन में शामिल नहीं हो सकेंगे। प्रदेश के सभी शहर, जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है, सभी नगर निगम क्षेत्र, नगर परिषद क्षेत्र की नगरीय सीमा में नववर्ष की पूर्व संध्या को रात 8 बजे से 1 जनवरी, 2021 की सुबह 6 बजे तक रात्रि कफ्र्यू रहेगा। बाजार रात सात बजे बंद कर दिए जाएंगे।
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इसी आदेश में था हवाला
सरकार ने 23 दिसम्बर को आदेश जारी किया है, इसमें पिछले सभी आदेशों का हवाला दिया है। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने यह आदेश जारी किए हैं।
- ग्रामीण क्षेत्र के अलावा अन्य धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च व गुरुद्वारा को 7 सितम्बर, 20 से निर्धारित शर्तों, प्रोटोकॉल की अनुपालना व अनिवार्य सुरक्षात्मक उपाय करते हुए खोले जाने के निर्देश दिए थे। उच्चतम न्यायालय की ओर से सुआमोटो रिट पिटीशन में 18 दिसम्बर को पारित आदेश की सख्ती से पालना की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्देशित किया गया था कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइड लाइन्स का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। इसमें छह फीट की शारीरिक दूरी रखने, चेहरे पर फैस कवर करने उचित सेनेटाइजेशन करने के लिए लिखा गया था।
- राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत गत 3 मार्च को जारी अधिसूचना के अनुसार आतिशबाजी पर प्रतिबंध।
- 29 नवम्बर को जारी आदेशानुसार सभी आयोजनों व एकत्रीकरण पर रोक।
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