आदेश में यह भी कहा गया है कि असाधारण अवकाश स्वयं, पति या पत्नी, माता-पिता और बच्चों की गंभीर बीमारी पर चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर ही स्वीकृत होगा। तीस दिन तक का असाधारण अवकाश नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत करेंगे और इससे ज्यादा अवधि की स्वीकृति प्रशासनिक विभाग देगा।
परिवीक्षा अवधि बढ़ जाएगी
वित्त सचिव मंजू राजपाल ने आदेश में स्पष्ट किया कि तीस दिन से अधिक अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत होता है तो उस कार्मिक की ओर से लिए गए अवकाश की अवधि की परिवीक्षा (प्रोबेशन) बढेग़ा। पढ़ाई के लिए या परीक्षा तैयारी के लिए असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
वित्त सचिव मंजू राजपाल ने आदेश में स्पष्ट किया कि तीस दिन से अधिक अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत होता है तो उस कार्मिक की ओर से लिए गए अवकाश की अवधि की परिवीक्षा (प्रोबेशन) बढेग़ा। पढ़ाई के लिए या परीक्षा तैयारी के लिए असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।