उदयपुर

सरकारी कार्मिकों को अब पढ़ाई या परीक्षा के लिए नहीं मिलेगा असाधारण अवकाश

वित्त विभाग finance department ने जारी किया संशोधित आदेश

उदयपुरAug 13, 2019 / 07:30 pm

madhulika singh

उदयपुर . सरकारी कार्मिकों को मिलने वाले असाधारण अवकाश के नियमों में संशोधन करते हुए वित्त सचिव (बजट) ने एक आदेश में स्पष्ट किया कि अब किसी भी प्रकार के असाधारण अवकाश के लिए पूर्व में स्वीकृति लेना जरूरी होगा। बिना पूर्व स्वीकृति के यह अवकाश अमान्य होगा जिसे अनुपस्थिति की श्रेणी में मान लिया जाएगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि असाधारण अवकाश स्वयं, पति या पत्नी, माता-पिता और बच्चों की गंभीर बीमारी पर चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर ही स्वीकृत होगा। तीस दिन तक का असाधारण अवकाश नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत करेंगे और इससे ज्यादा अवधि की स्वीकृति प्रशासनिक विभाग देगा।
परिवीक्षा अवधि बढ़ जाएगी
वित्त सचिव मंजू राजपाल ने आदेश में स्पष्ट किया कि तीस दिन से अधिक अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत होता है तो उस कार्मिक की ओर से लिए गए अवकाश की अवधि की परिवीक्षा (प्रोबेशन) बढेग़ा। पढ़ाई के लिए या परीक्षा तैयारी के लिए असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

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