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उदयपुर

ई-मित्र संचालक नि:शुल्क सेवा पर भी वसूल रहा था चार्ज, कलक्टर ने ई-मित्र ही बंद कराया

लॉकडाउन में उदयपुर में कार्रवाई

उदयपुरMay 27, 2020 / 12:17 pm

Mukesh Hingar

उदयपुर. लॉकडाउन में जरूरतमंद प्रवासी व्यक्तियों व अन्य विशेष श्रेणियों के खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सर्वे प्रपत्र भरने की ऑनलाइन सेवा नि:शुल्क होने के बावजूद एक ई-मित्र संचालक राशि वसूल रहा था। जिला प्रशासन ने उसका ई-मित्र स्थायी रूप से बंद करवा दिया है। जिला कलक्टर आनंदी ने बताया कि शहर के वार्ड पांच स्थित गणेशघाटी क्षेत्र में कार्यरत ई-मित्र कियोस्क धारक जितेन्द्र नागदा द्वारा इसके लिए प्रति फॉर्म 50 रुपये वसूलने की शिकायत सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग कबो मिली। शिकायत की पुष्टि होने पर ई-मित्र कियोस्क को स्थायी रूप से बन्द करवाया गया।
कलक्टर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाई निषेधाज्ञा
शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद जिला कलक्टर आनंदी ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है। कलक्टर ने जारी आदेश में बताया है कि संबंधित क्षेत्रों में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना अंतर्गत हवामगरी गमेती बस्ती गोवर्धन विलास, सविना थाना अंतर्गत हिरणमगरी सेक्टर 14 के सी-ब्लॉक तथा हिरणमगरी थाना अंतर्गत हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित आदर्श नगर एवं मनवाखेड़ा रोड़ स्थित करणी नगर, शुभम कॉम्पलेक्स क्षेत्र में यह निषेधाज्ञा लगाई है।
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