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order against paytm मोबाइल बिल जमा करने में गड़बड़ी पर पेटीएम के खिलाफ आदेश

locationउदयपुरPublished: Dec 05, 2021 03:06:27 pm

Submitted by:

Pankaj

दो माह में अदा करें 4514 रुपए

order against paytm मोबाइल बिल जमा करने में गड़बड़ी पर पेटीएम के खिलाफ आदेश

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उदयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग उदयपुर की ओर से पेटीएम को आदेश दिया कि वह प्रार्थी मुकेश सुथार को मोबाइल बिल के भुगतान पेटे 2 बार वसूली राशि 514 रुपए अदा करें। इसके साथ ही मानसिक संताप, कष्ट परेशानी, परिवाद व्यय के 4 हजार रुपए, कुल 4514 रुपए दो माह की अवधि में अदा करें। प्रार्थी मुकेश ने मोबाइल बिल राशि 28 फरवरी 2016 को ई-कामर्स के माध्यम से भुगतान की। राशि बैंक से कट गई, लेकिन परिवादी के बिल का भुगतान नहीं हुआ। पुन: भुगतान किया, जो सफल हो गया। प्रार्थी के खाते से दो बार राशि कट जाने पर भी रिफंड नहीं हुई। इस पर उपभोक्ता संगठन मारूति सेवा समिति से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर राहत की मांग की।
ग्रेच्युटी राशि भुगतान के आदेश
सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) अजमेर ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत निर्णय कर भारतीय जीवन बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर को कर्मचारी अशोक कुमार को बकाया ग्रेच्युटी राशि 2,66,994 रुपए व राशि पर 1 अक्टूबर, 2019 से भुगतान तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी भुगतान करने के आदेश जारी किए। बताया गया कि निगम ने अपने प्रतापगढ़ स्थित शाखा में अशोक कुमार को 19 सितम्बर, 1987 को अंशकालीन सफाईकर्मी पद पर नियुक्त किया, जिसे 1 जनवरी 2014 को स्थायी कर दिया गया। उसे 30 सितम्बर 2019 को सेवानिवृत्ति आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त कर दिया। निगम ने अशोक कुमार को सेवानिवृत्त करने के बाद उसकी सेवा अवधि को घण्टों के हिसाब से मान 16 वर्ष ही सेवा काल मान 2,89,463 रुपए का ही ग्रेच्युटी भुगतान किया। इससे पहले तक प्रार्थी अपना हक पाने के लिए महकमे के चक्कर काट रहा था।

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