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उदयपुर

बेटी घर से परीक्षा देने के लिए निकली थी, पर नहीं पहुंची स्‍कूल तो प‍िता ने जताया पड़ाेेस‍ियों पर शक

Pocso Act पॉक्सो एक्ट मामले में पुलिस अनुसंधान में खामी, आरोपी बरी

उदयपुरSep 16, 2019 / 01:36 pm

madhulika singh

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उदयपुर. नाबालिग को भगाने एवं छेड़छाड़ के मामले में पुलिस अनुसंधान में रही खामियों के चलते न्यायालय ने आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।

परिवादी ने 10 मार्च 2017 को फतहनगर निवासी इम्तियाज पुत्र मोहम्मद खां व गमेरपुरा रेलमगरा निवासी अकरम पुत्र उमराव मोहम्मद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इसमें बताया कि उसकी पुत्री घर से परीक्षा देने के लिए फतहनगर के सरकारी स्कूल में गई थी। करीब एक घंटे के बाद प्रधानाचार्य ने बताया कि पुत्री परीक्षा देने के लिए नहीं पहुंची। परिवादी ने पड़ोसी इम्तियाज खां पर बहला-फुसलाकर ले जाने का शक जताया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार उसके विरुद्ध अपहरण, छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट Pocso Act में रिपोर्ट दर्ज की।
घटना के बाद पुलिस ने 12 मार्च 2017 को फतहनगर थाने में फर्द बनाई। फर्द के अनुसार आरोपी इम्तियाज को लेकर पुलिस दोपहर दो बजे उदयपुर के मनोहरपुरा में उस मकान पर पहुंची, जहां आरोपी ने पीडि़ता काेे रखा था। वहां नक्शे की कार्रवाई की गई। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि जिरह में उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी ने कहा कि उसी दिन दोपहर तीन बजे आरोपी के कहने पर घटना में प्रयुक्त बाइक फतहनगर से बरामद की। आरोपी ने पीडि़ता को उदयपुर में जहां रखा था, वहां से फतहनगर की दूरी करीब 60 किलोमीटर है। एक घंटे बाद ही बाइक बरामदगी का लेख संभव नहीं है। इसके अलावा पीडि़ता के न्यायालय में आयु संबंधी सही दस्तावेज पेश नहीं हुए। न्यायालय ने आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। आरोपियों की ओर से पैरवी अधिवक्ता सुरेन्द्र मेनारिया ने की।
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