शाम करीब चार बजे चालानी गार्ड आम्र्स एक्ट के कैदी कीकावास वल्लभनगर हाल नीमचमाता देवाली निवासी भैरूलाल पुत्र हमेरलाल जाट को अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-२ शहर उत्तर की अदालत में नीयत पेशी पर बयान करवाने लेकर पहुंचे थे। उस वक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मजिस्ट्रेट से पत्रावली पर हस्ताक्षर करवा था।
महिला की हत्या के आरोपित प्रेमी को उम्रकैद
उदयपुर. प्रेम प्रसंग के चलते हुए विवाद में महिला की हत्या करने वाले आरोपित प्रेमी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई। तितरड़ी निवासी रेखा देवी उर्फ रंजना पत्नी दीपेन्द्र सिंह चौहान ने गत 19 जुलाई 2014 एमबी. चिकित्सालय में घायलावस्था में दिए बयानों में प्रेमी पानेरियों की मादड़ी निवासी भूपेन्द्र उर्फ पिन्टू पुत्र जमनालाल ओझा के विरुद्ध जानलेवा हमले का आरोप लगाया। रेखा पुलिस को बताया कि वह दो साल से तितरड़ी में ब्यूटी पार्लर चला रही है, पति से अनबन होने पर वह अकेली ही रह रही थी। भूपेन्द्र सिंह से उसकी जान पहचान होने से प्रेम संबंध हो गए। घटना वाले दिन भूपेन्द्र ने उससे झगड़ा करते हुए चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया, इस बीच रेखा की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने भूपेन्द्र को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध हत्या के आरोप में न्यायालय में चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक पंकज कोठारी ने 25 गवाह व 32 दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम-3 के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने आरोपित को धारा 302 में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
उदयपुर. प्रेम प्रसंग के चलते हुए विवाद में महिला की हत्या करने वाले आरोपित प्रेमी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई। तितरड़ी निवासी रेखा देवी उर्फ रंजना पत्नी दीपेन्द्र सिंह चौहान ने गत 19 जुलाई 2014 एमबी. चिकित्सालय में घायलावस्था में दिए बयानों में प्रेमी पानेरियों की मादड़ी निवासी भूपेन्द्र उर्फ पिन्टू पुत्र जमनालाल ओझा के विरुद्ध जानलेवा हमले का आरोप लगाया। रेखा पुलिस को बताया कि वह दो साल से तितरड़ी में ब्यूटी पार्लर चला रही है, पति से अनबन होने पर वह अकेली ही रह रही थी। भूपेन्द्र सिंह से उसकी जान पहचान होने से प्रेम संबंध हो गए। घटना वाले दिन भूपेन्द्र ने उससे झगड़ा करते हुए चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया, इस बीच रेखा की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने भूपेन्द्र को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध हत्या के आरोप में न्यायालय में चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक पंकज कोठारी ने 25 गवाह व 32 दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम-3 के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने आरोपित को धारा 302 में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।