READ MORE : राजस्थान के इस शहर में महिला को जबरन जीप में बैठाकर ले गए और फिर किया कुछ ऐसा ! पुलिस जांच के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। चालान पेश होने पर सहायक लोग अभियोजक रूबिना बानू ने आवश्यक दस्तावेज व गवाह पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 के पीठासीन अधिकारी कृष्णा राकेश कांवत ने आरोपियों को धारा 420 में तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।