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उदयपुर के इस कॉलेज में नर्सिंग विद्यार्थियों से रैगिंग, 4 सीनियर निलम्बित

locationउदयपुरPublished: Feb 14, 2019 08:00:11 pm

Submitted by:

madhulika singh

– विरोध में प्रथम वर्ष के विद्यार्थी उतरे धरने पर

nursing college

उदयपुर के इस कॉलेज में नर्सिंग विद्यार्थियों से रैगिंग, 4 सीनियर निलम्बित

भुवनेश पण्ड्या/उदयपुर . आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित बीएससी नर्सिंग कॉलेज में कुछ दिन पूर्व बीएससी नर्सिंग के द्वितीय व तृतीय वर्ष के चार विद्यार्थियों ने प्रथम वर्ष के चार विद्यार्थियों की रैगिंग ली थी। इसके विरोध में बुधवार को बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने धरना देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। कॉलेज प्रशासन ने जांच कमेटी गठित की। अधिकारियों की ओर से प्रभारी को रिपोर्ट देने के बाद तत्काल चारों रैगिंग लेने वाले विद्यार्थियों को छह माह तक निलम्बित कर 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। बीएससी नर्सिंग कॉलेज के उपाचार्य व कार्यालयाध्यक्ष डॉ एके वर्मा ने बताया कि रैगिंग लेने वाले मोहित व सुनील शर्मा तृतीय वर्ष और उदित व गिरिराज द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष के प्रेमप्रकाश, हनुमान चौधरी, जसवन्त व आशीष की रैगिंग ली थी। जानकारी मिलने के बाद तत्काल कमेटी का गठन किया। कमेटी में शामिल इकबाल मोहम्मद, सुमाल सी अब्राहम, अमर यादव व वनीष कुमार की रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई कर दी गई है।
रैगिंग पर नियम
समस्त कक्षाओं की शुरुआत में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के रैंगिंग की रोकथाम ओर निषेध विनियमावली-2009 के नियम-8 के दण्ड प्रावधान कर रखे हैं। आरएनटी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पूर्णत: निषेध है यदि कोई रैगिंग करने एवं उसके प्रचार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाए जाने पर उसे विनियम के निम्न प्रावधानों में से कोई एक अथवा अधिक दण्ड दिए जा सकते हैं :-
– कक्षा से निलम्बित करना।
– छात्रवृत्ति से वंछित करना
– परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित करना।
– परीक्षा परिणाम रोकना।
– प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने से रोकना।
– छात्रावास से निष्कासित करना।
– संस्था से चार सत्रों तक के लिए निष्कासन करना।
– प्रवेश निरस्त करना एवं अन्य संस्था में प्रवेश सें वंचित करना।
– 25 हजार से लेकर एक लाख तक जुर्माना
छह-छह माह के लिए निलम्बित
जिन विद्यार्थियों ने रैगिंग ली थी, उन्हें छह-छह माह के लिए निलम्बित कर 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। कॉलेज परिसर में कोई अनुशासन को नहीं तोड़ सकता। – डॉ एके वर्मा, उपाचार्य व कार्यालयाध्यक्ष, बीएससी नर्सिंग कॉलेज आरएनटी
इनका कहना
मेरी जानकारी में बात आई है, लेकिन पूरी जानकारी डॉ वर्मा देंगे। वह कॉलेज अलग है, उसके प्रभारी अलग हैं, जो निर्णय लेना होगा वे ही लेंगे। – डॉ डीपी सिंह, प्राचार्य आरएनटी उदयपुर
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