उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल के अनुसार महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों को 48 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट साथ रखनी होगी। साथ ही बिना कन्फर्म टिकट के यात्रियों को महाराष्ट्र के लिए जाने वाली ट्रेनों के लिए सवार होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी और केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही महाराष्ट्र के लिए जाने वाली ट्रेनों में चढऩे की अनुमति दी जाएगी।
कलक्टर ने भी निकाले आदेश, बाजार बंद रहेंगे इधर, जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने सम्पूर्ण जिले में 19 अप्रेल की सुबह 5 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़ा जारी रखने के आदेश जारी किए। राज्य सरकार की गाइडलाइन के बिन्दु ही इस आदेश में समाहित है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में सभी कार्यस्थल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा हैं, प्रतिबंधित होंगे।
अनुमत दुकानें शाम 5 बजे तक ही खुलेेगी
इसके तहत खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मण्डियां, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारा से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) दुकानें शाम 5 बजे तक अनुमत होगी। एवं जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। सब्जियां एवं फलों के ठेले/साईकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाईल वैन द्वारा सांय 7 बजे तक बेचा जा सकेगा। साथ ही अन्र्तराज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति। राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गो पर संचालित ढाबें एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होगी। इसी प्रकार रबी की फसलों की आवक मण्डियों में हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय करने का कार्य अनुमत होगा।