— झील किनारे करोड़ों की जमीन सरकारी, अतिक्रमण भी हटाने के दिए निर्देश राजस्थान हाइकोर्ट ने झीलों की नगरी में फतहसागर झील किनारे करोड़ों की बेेशकीमती जमीन व भराव क्षेत्र में अतिक्रमण के मामले में दो महत्वपूर्ण फैसले दिए। कोर्ट ने बेशकीमती जमीन को सरकारी मानते हुए भूमिदलालों को बड़ा झटका दिया वहीं फतहसागर जलग्रहण क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं के निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह कीमती सरकारी भूमि की रक्षा करे और यह भी सुनिश्चित करे कि झीलों और जल निकायों के आसपास के क्षेत्र किसी भी तरह के अतिक्रमण से मुक्त रहे।