उदयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम की अवहेलना पर राजस्थान हाइकोर्ट ने लगाई फटकार, की यह टिप्पणी…

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उदयपुरDec 22, 2018 / 02:21 pm

Sikander Veer Pareek

डॉ सुशील सिंह चौहान/उदयपुर. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सूचना अधिकारी एवं रजिस्ट्रार को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की अवहेलना करना भारी पड़ा। मामले में जयपुर हाइकोर्ट ने मुख्य सचिव को प्रति आदेश की भेजकर रजिस्ट्रार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुपालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है। विवि की सूचना अधिकारी प्रियंका जोधावत को सूचना का अधिकार अधिनियम की पालना में कोताही करने के मामले में दोषी पाए जाने पर राजस्थान सूचना आयुक्त ने कई बार जुर्माना लगाया। सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. पीसी कंठालिया ने विवि के सूचना अधिकारी से यह जानकारी मांगी थी कि क्या सूचना अधिकारी ने जुर्माना जमा करवा दिया है, अगर जमा करा दिया है तो उसका विवरण उपलब्ध कराया जाए। इस पर सूचना अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। व्यथित होकर डॉ. कंठालिया ने राजस्थान सूचना आयोग में अपील दायर की। सूचना नहीं देने का दोषी पाए जाने पर राजस्थान सूचना आयुक्त ने सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया कि जुर्माना राशि वेतन से काट कर आयोग में जमा कराई जाए।
 

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आदेश को रद्द कराने के लिए प्रियंका ने उच्च न्यायालय, जयपुर में सूचना आयुक्त के खिलाफ एक याचिका दायर की। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर ऐसे अधिकारी को राज्य सूचना अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद पर लगाए जाते हैं, तो सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

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