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महिला को अकेली देख बलात्कार की कोशिश,फिर हुआ कुछ ऐसा

locationउदयपुरPublished: Jul 19, 2019 01:22:08 pm

Submitted by:

madhulika singh

महिला से अश्लील हरकत एवं मारपीट करने के आरोपी को न्यायालय ने दोषसिद्ध होने पर तीन वर्ष की कैद व 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पीडि़ता ने निकुंभ हाल मेनार निवासी मुकेश पुत्र हीरालाल पानेरी के खिलाफ अश्लील हरकत व मारपीट का आरोप लगाते हुए 11 फरवरी 2014 को खेरोदा थाने में मामला दर्ज करवाया था।

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Rap and murder case : बच्ची से बलात्कार के मामले में आरोपी निकला दादा की उम्र का पड़ोसी

उदयपुर. महिला से अश्लील हरकत एवं मारपीट करने के आरोपी को न्यायालय ने दोषसिद्ध होने पर तीन वर्ष की कैद व 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पीडि़ता ने निकुंभ हाल मेनार निवासी मुकेश पुत्र हीरालाल पानेरी के खिलाफ अश्लील हरकत व मारपीट का आरोप लगाते हुए 11 फरवरी 2014 को खेरोदा थाने में मामला दर्ज करवाया था। पीडि़ता ने रिपोर्ट में बताया कि वह तलाकशुदा होकर अपने पिता के घर पर ही रहती है। घटना वाले दिन वह खेत में पाणत कर रही थी, तभी मुकेश ने उसे पकड़ते हुए बलात्कार करने का प्रयास किया। चिल्लाने पर भाई व मां दौडक़र पहुंचे तो आरोपी भाई के साथ मारपीट कर भाग निकला। मामला दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक बंशीलाल गवारिया ने पांच गवाह व पांच दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर अजा-जजा की विशिष्ट न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार नागौरी ने आरोपी को धारा 323 में 6 माह की कैद व एक हजार रुपए तथा अजा अजजा की धारा में 3 वर्ष की कैद व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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