शरणार्थी श्रमिक रहेंगे संस्थागत क्वारंटाइन में, हरेक का रिकॉर्ड रखना होगा
उदयपुरPublished: Mar 31, 2020 10:22:22 pm
आपातकालीन सहायता शिविर के लिए तीन निजी भवन अधिग्रहित
शरणार्थी श्रमिक रहेंगे संस्थागत क्वारंटाइन में, हरेक का रिकॉर्ड रखना होगा
उदयपुर. जिला कलक्टर ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अपने गृह जिले या राज्य लौट रहे शरणार्थी श्रमिकों को क्वारंटाइन करने के निर्देश दिए हैं। कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी शरणार्थी अपने गृह जिले में आ रहे है, लेकिन गंतव्य तक नहीं पहुंचे हैं, ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से 14 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन में रखकर निर्धारित फॉर्म में सूची संकलित करें। उन्होंने क्वारंटाइन में रखने से पूर्व इनकी स्वास्थ जांच करवाने व केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने के लिए भी अधिकारियों को पाबंद किया है। कलक्टर ने बताया कि सभी एसडीएम को सहायता शिविर घोषित करने के अधिकार दिए हैं कि वे आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वयं के स्तर पर अपने क्षेत्र में संस्थागत क्वारंटाइन के लिए राजकीय या निजी भवनों को चिह्नित कर अधिग्रहित करें तथा सहायता शिविर घोषित करें। प्रत्येक भवन के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त करें।
जिला कलक्टर ने आदेश जारी कर आपातकालीन स्थिति में सहायता शिविर कैम्प के लिए शहर के तीन भवनों को मय समस्त संसाधनों व कार्मिकों सहित अधिग्रहित कर लिया है। भीलों का बेदला स्थित पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, एयरपोर्ट रोड स्थित गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्ट्डीज व भटेवर स्थित सर पद्मपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी को अधिग्रहित किया है। यहां पर शरणार्थी, बेघर व प्रवासी श्रमिकों के आइसोलेशन क्वारंटाइन कैंप के रूप में या सहायता शिविर स्थापित कर राज्य से समय-समय पर जारी एडवाइजरी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।