पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में विभिन्न पदों के लिए आरक्षण 22 तक होगा पूर्ण
उदयपुरPublished: Dec 10, 2019 06:03:51 pm
महिलाओं का आरक्षण वर्ष 2015 के चुनाव के अनुसार सभी वर्गों में 50 प्रतिशत रखे जाने के निर्देश
Chhattisgarh Panchayat Election: जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय, सामान्य 4, OBC 7, ST 13, SC के लिए 3 जिले आरक्षित
उदयपुर. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में सीटों के आरक्षण के लिए जिला कलक्टर को अधिकृत किया है। वार्डपंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यों एवं प्रधानों पदो के आरक्षण की लॉटरी 22 दिसम्बर तक पूर्ण कर 23 दिसम्बर तक पंचायतीराज विभाग व राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना देने के दिशा-निर्देश दिए हैंं। सीटों का आरक्षण 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया जाना है। निर्देश में कहा गया कि अजा/जजा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए श्रेणीवार आंवटन चक्रानुक्रम, जिसके आधार पर गत चुनाव कराए गए थे उसके अनुसार ही किया जाए। जब तक कि वह पूर्ण न हो जाए। जिन पंचायतों व पंचायत समितियों का पुनर्गठन एवं नवसृजन किया गया है उन वार्डों का आरक्षण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नए चक्रानुक्रम से किया जाए। नव सृजित पंचायतों के सरपंच पदों एवं नव सृजित प्रधान पदों का भी वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर श्रेणीवार निर्धारण एवं आवंटन वर्तमान चक्रानुक्रम (साइकिल) जिसके आधार पर गत चुनाव कराए गए थे उसी अनुसार किया जाए। हाल ही में नई बनी पंचायतों व पंचायत समितियों के वार्डों का आरक्षण वर्ष 2011 की जन गणना के आधार पर नये चक्रानुक्रम साइकिल से किए जाने के निर्देश दिए है। महिलाओं का आरक्षण वर्ष 2015 के चुनाव के अनुसार सभी वर्गों में 50 प्रतिशत रखे जाने के निर्देश दिए गए हैंं। वार्डपंच व सरपंच की आरक्षण लॉटरी उपखंड अधिकारी की ओर से निकाली जाएगी। आरक्षण की प्रक्रिया 11 से 22 दिसम्बर तक पूरी की जाएगी।