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वकील को भारतीय नागरिक नहीं माना नगर निगम ने

locationउदयपुरPublished: Oct 14, 2020 11:17:10 pm

Submitted by:

Mukesh Hingar

आरटीआई में मांगी सूचना पर दिया जवाब

सूचना के अधिकार

सूचना के अधिकार

उदयपुर. सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत एक वकील ने नगर निगम में सूचना मांगी तो जवाब दिया गया गया कि वकील भारतीय नागरिक नहीं है ऐसे में सूचना अदेय है। निगम की इस जवाब की प्रति सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुई और लोगों ने बहुत तंज भी कसे।
उदयपुर के बोहरा गणेश रोड स्थित बाहुबली कॉलोनी निवासी अधिवक्ता युगल किशोर दशोहरा को सूचना के अधिकार के तहत हिरणमगरी सेक्टर चार स्थित दो भूखंडों को लेकर सूचना मांगी। दशोहरा ने बताया मेरे मुवक्किल उमेश शर्मा के लिए प्रार्थना पेश कर सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया। जवाब में नगर निगम ने लिखा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही है। निगम के सहायक लोक सूचना अधिकारी ने आगे लिखा कि आवेदक स्वयं एडवोकेट है तथा एडवोकेट की संस्था नागरिक शब्द की परिभाषा में नहीं आती है। ऐसे में सूचना अदेय है।


ढाई महीने पहले सूचना मांगी थी
30 दिन में मुझे सूचना नहीं दी। जो जवाब 7 अक्टूबर 2020 को निगम ने जारी किया वह भी मेरे आवेदन के करीब ढाई महीने बाद, उसमें भी सूचनाएं देने की बजाय वकील को भारतीय नागरिक नहीं मानने का जवाब दिया गया है।
– युगल किशोर दशोहरा, अधिवक्ता (आवेदक)

पूरी जांच करवाएंगे
मांगी सूचना को लेकर जो जवाब दिया गया है इसकी पूरी जांच कराएंगे। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
– कमर चौधरी, आयुक्त नगर निगम उदयपुर

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