उन्होंने तफ्तीश शुरु कर दी उन्होंने तत्काल ही उपअधीक्षक सौभाग्य सिंह को सूचना दी जिस पर उपअधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। जानकारी करने पर पता चला है कि सोमवार को बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में शिशोद के निकट एक मोटरसाइकिल चालक की दुर्घटना में मौत हो गई थी एवं उसका एक हाथ मौके पर नहीं मिला था ऐसी स्थिति में संभवतया यह कटा हुआ हाथ उसी व्यक्ति का हो सकता है।
READ MORE : उदयपुर में खाई में गिरी कार, युवक की मौत चार युवाओं को उम्रकैद उदयपुर . मारपीट से घायल युवक की उपचार के दौरान मौत के मामले में अदालत ने चारों आरोपित युवकों को उम्र कैद की सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार 6 मार्च 2015 को दीपक सिसोदिया ने हाथीपोल थाने में दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसका भाई हिम्मतसिंह घर पर था। तभी दोपहर को आरोपित धाबाईजी का पुला, अम्बामाता निवासी बालमुकुंद उर्फ हिम्मतलाल भोई एवं राजेश उर्फ लाला भोई, भक्तिपुर जनकपुरी, नेपाल हाल पुला निवासी सुनील पुत्र हरीशचंद्र राय व भोरलेनी लालगंज तथा सरलई, नेपाल हाल पुला निवासी चंद्रविक्रम थापा उर्फ शिव वहां पहुंचे। उन्होंने हिम्मत से शराब के लिए रुपए की मांग की। हिम्मत की मनाही पर आरोपितों ने उसके साथ लात-घुसों और पत्थरों से मारपीट की। इस बीच शोर-शराब सुनकर हिम्मत के पिता भी नीचे आए। लोगों को बाहर खदेड़ा। तभी भीतरी चोट के कारण सीने में दर्द की शिकायत पर हिम्मत को एमबी हॉस्पिटल की आपात इकाई में उपचार के लिए पहुंचाया गया, जहां हिम्मत ने दम तोड़ दिया। मामले में सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपितों आईपीसी धारा 302/34 में दोषी मानते हुए 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज कोठारी थे, जबकि केस ऑफिसर हाथीपोल थाने के सीआई अशोक आंजना थे।