उदयपुर

सोहराबुद्दीन-तुलसी एनकाउंटर केस में अब आया ये बड़ा फैसला, सभी 22 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी

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उदयपुरDec 21, 2018 / 04:22 pm

madhulika singh

उदयपुर. सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ केस के सभी 22 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वो सीबीआई द्वारा दिए गए सबूतों से सहमत नहीं हैंं। कोर्ट के मुताबिक इन सबूतों से ये साबित नहीं होता है कि सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति की हत्या किसी षड्यंत्र के तहत हुई थी। मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी।
ये मामला साल 2005 का है इस केस में 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था जिनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी शामिल थे। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के करीब 92 गवाह मुकर गए। ज्यादातर आरोपी गुजरात और राजस्थान के जूनियर लेवल के पुलिस अधिकारी हैं। अदालत ने सीबीआई के आरोपपत्र में नामजद 38 लोगों में 16 को सबूत के अभाव में पहले ही आरोपमुक्त कर दिया था।
 

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सीबीआई के मुताबिक आतंकवादियों से संबंध रखने वाला कथित गैंगेस्टर शेख उसकी पत्नी कौसर बी और उसके सहयोगी प्रजापति को गुजरात पुलिस ने एक बस से उस वक्त अगवा कर लिया था जब वे लोग 22 और 23 नवंबर 2005 की दरम्यिानी रात हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली जा रहे थे। शेख की 26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद के पास कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी। उसकी पत्नी को तीन दिन बाद मार डाला गया और उसके शव को ठिकाने लगा दिया गया।

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