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उदयपुर

उदयपुर पुलिस अधीक्षक ने मौखिक पक्ष रखा, कोर्ट ने कहा लिखित में जवाब दो, जानें पूरा मामला

– हाईकोर्ट ने तलब की केस डायरी, थानेदार ने पेश कर दिया चालान

उदयपुरJan 15, 2019 / 04:58 pm

Bhagwati Teli

मोहम्मद इलियास/उदयपुर. जोधपुर. उदयपुर के हिरणमगरी थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में दायर एफआइआर को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने केस डायरी पेश करने के बजाए सम्बन्धित पक्ष प्रकाश समदानी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चालान पेश कर दिया। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए उदयपुर पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। जिसकी पालना में सोमवार को उदयपुर के एसपी कैलाशचंद्र बिश्नोई हाईकोर्ट में न्यायाधीश विनीत माथुर की अदालत में पेश हुए और मौखिक रूप से बताया कि इस मामले में जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के साथ 17 सीसी के नोटिस की कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस पर आदलत ने आइओ के खिलाफ की गई कार्रवाई से सम्बन्धित दस्तावेज अदालत के समक्ष लिखित में पेश करने के निर्देश दिए।
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प्रकरण के अनुसार प्रकाश समदानी ने उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर निरस्त कराने को लेकर दायर याचिका में बताया कि दोनों पक्षकारों में जमीन के भुगतान और टाइटल को लेकर निपटारा हो गया है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी मिल गई है। इस पर हाईकोर्ट ने इस मामले में केस डायरी तलब की थी। याचिका की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।
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