लूट के आरोपियों को सात-सात वर्ष कैद
उदयपुरPublished: Feb 29, 2020 11:37:51 am
सात-सात साल कैद व 18-18 हजार रुपए जुर्माने की सजा
लूट के आरोपियों को सात-सात वर्ष कैद
भुवनेश पंड्या उदयपुर. एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर लूट के करीब डेढ़ वर्ष पुराने मामले में शुक्रवार को अपर सेशन न्यायालय (क्रम चार) के पीठासीन अधिकारी धीरज शर्मा ने पांच आरोपियों को सात-सात साल कैद व 18-18 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में दो लोगों को बरी कर दिया। 27 जुलाई, 2018 को गोवर्धन विलास थाने में हिम्मतसिंह शक्तावत ने रिपोर्ट दी कि वह दही माता मंदिर से आ रहा था। शाम करीब 6.30 बजे हाइवे के किनारे अचानक रास्ते में 7-8 लड़कों ने उसकी गाड़ी रोक धारदार हथियार से उसके सिर पर हमला किया। सरिए और पाइप से मारपीट कर दस हजार रुपए लूट लिए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। अपर लोक अभियोजक संदीप श्रीमाली ने 16 गवाहों और 64 दस्तावेज पेश किए। सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी ने आरोपी कांतिलाल मीणा, बाबूलाल मीणा, रूपलाल मीणा, किसन मीणा, केसा मीणा को सात-सात साल कैद और 18-18 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। ज्ञानेश्वर और कन्हैयालाल को दोषमुक्त कर दिया।