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अब टैक्स जमा नहीं कराने वालों की होगी सम्पत्ति कुर्क, सीज होंगे बैंक खाते

locationउदयपुरPublished: Dec 16, 2019 10:33:18 am

Submitted by:

Mukesh Hingar

नगर निगम की चेतावनी

महापौर के दावेदार उदयपुर के चुनावी मैदान में 59 वार्डों से लड़ सकते चुनाव

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उदयपुर. नगर निगम ने नगरीय विकास शुल्क (यूडी टैक्स) जमा नहीं कराने वालों को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। निगम ने साफ चेतावनी दी है कि जो यूडी टैक्स जमा नहीं कराएंगे उनके खिलाफ नए वर्ष के पहले ही महीने जनवरी से कुर्की अभियान चलाया जाएगा। बड़ी बात यह है कि निगम के लिए भी वित्तीय वर्ष के शेष महीने ही चुनौती वाले हंै क्योंकि अभी तक निगम की तिजोरी में मात्र 2.75 करोड़ रुपए ही आए है। यूडी टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम को पिछले वित्तीय वर्ष में भी राजस्व कम मिला और इस वर्ष भी अभी तक वसूली कम ही हुई है। ऐसे में चिंता बढ़ गई है। शुक्रवार को महापौर एवं आयुक्त ने साफ कह दिया कि यूडी टैक्स वसूली को लेकर अभियान को तेज किया जाए और अभी जो छूट का लाभ है वह भी लोगों को मिले इसके लिए भी प्रचार-प्रसार किया जाए।
आपको बिल नहीं मिला तो खुद आकर ले जाए

नगर निगम ने कहा कि शहर में नगरीय विकास कर के वित्तीय वर्ष 2019-20 के बिल डाक के जरिए भिजवा दिए गए, लेकिन जिन भूखंड, मकान व संस्था के मालिकों को बिल नहीं मिले हैं वे नगर निगम आकर स्वयं ले लेंं।
स्व कर की गणना करें
निगम ने राजस्व बढ़ाने के लिए इतना तक कहा कि जो आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, भूखंड व संस्था, जिनके भवन या भूखंड के क्षेत्रफल यूडी टैक्स के दायरे में आते हैं। उनकी एक भी बार गणना टैक्स को लेकर नहीं हुई है वे निगम से स्व कर निर्धारण फॉर्म लेकर गणना कर राशि नगर निगम में जमा कराएं।
नहीं तो बैंक खाते सीज करेंगे

निगम ने कहा कि जो कर जमा नहीं कराएगा उनकी सम्पत्ति की कुर्की और बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।

अभी ये छूट दे रहे हैं
महापौर जी.एस. टांक ने बताया कि अभी वित्तीय र्वा 2019-20 तक एक मुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने व शास्ति की राशि पर शत प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों में आठ वर्ष से पूर्व का यूडी टैक्स बकाया है उन प्रकरणों में एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज की छूट के साथ मूल बकाया में भी 50 प्रतिशत छूट होगी।
इनसे लेते यूडी टैक्स

शहर में 2700 वर्ग फीट आवासीय और 900 वर्ग फीट से अधिक व्यावसायिक भूखंड एवं भवन मालिकों से यूडी टैक्स लिया जाता है।

ऐसे गिनते टैक्स को

नगरीय विकास कर की गणना का फार्मूला इस प्रकार है। वर्तमान में भूखण्ड के क्षेत्रफल या निर्मित क्षेत्रफल को मौजूदा डीएलसी दर से गुणा कर उसमें 2000 का भाग देने से कर की गणना की जाती थी।
यूडी टैक्स के आंकड़े
वर्ष टैक्स वसूली

2019-20…. 2.69 (13 दिसम्बर19 तक)
2018-19…. 9.68

2017-18 …. 12.49
2016-17 …. 10.73

2015-16 …. 10.19
(राशि करोड़ में)


इनका कहना है….

यूडी टैक्स को लेकर अब बिना देर किए राशि जमा करानी चाहिए ताकि लोगों को छूट का लाभ भी मिल सके। इस महीने के खत्म होने के साथ ही टैक्स जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ नियमानुसार सम्पत्ति कुर्की से लेकर बैंक खाते सीज की कार्रवाई करेंगे।
– अंकित कुमार सिंह, आयुक्त, नगर निगम
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