निगम ने राजस्व बढ़ाने के लिए इतना तक कहा कि जो आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, भूखंड व संस्था, जिनके भवन या भूखंड के क्षेत्रफल यूडी टैक्स के दायरे में आते हैं। उनकी एक भी बार गणना टैक्स को लेकर नहीं हुई है वे निगम से स्व कर निर्धारण फॉर्म लेकर गणना कर राशि नगर निगम में जमा कराएं।
महापौर जी.एस. टांक ने बताया कि अभी वित्तीय र्वा 2019-20 तक एक मुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने व शास्ति की राशि पर शत प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों में आठ वर्ष से पूर्व का यूडी टैक्स बकाया है उन प्रकरणों में एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज की छूट के साथ मूल बकाया में भी 50 प्रतिशत छूट होगी।
वर्ष टैक्स वसूली 2019-20…. 2.69 (13 दिसम्बर19 तक)
2018-19…. 9.68 2017-18 …. 12.49
2016-17 …. 10.73 2015-16 …. 10.19
(राशि करोड़ में)
इनका कहना है…. यूडी टैक्स को लेकर अब बिना देर किए राशि जमा करानी चाहिए ताकि लोगों को छूट का लाभ भी मिल सके। इस महीने के खत्म होने के साथ ही टैक्स जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ नियमानुसार सम्पत्ति कुर्की से लेकर बैंक खाते सीज की कार्रवाई करेंगे।
– अंकित कुमार सिंह, आयुक्त, नगर निगम