सीबीआई कोर्ट की ओर से लक्ष्मीविलास पैलेस होटल का निर्णय सरकार के पक्ष में देने के बाद जिला कलक्टर को रिसीवर नियुक्त करते हुए कब्जे लेने के आदेश दिए थे। जिला कलक्टर चेतनराम देवड़ा के नेतृत्व में टीम ने बुधवार को होटल को कब्जे में ले लिया। कलक्टर ने गुरुवार को होटल के मुख्य द्वार पर सरकार बोर्ड लगा दिया। बोर्ड में कलक्टर की ओर लिखा गया कि – ‘यह सम्पत्ति मैसर्स लक्ष्मीविलास पैलेस होटल, वर्तमान नाम दी ललित लक्ष्मी विलास पैलेस, उदयपुर न्यायालय, विशिष्ट न्यायाधीश सीबीआई, जोधपुर के प्रकरण संख्या 9/2020 (आरसीजेडीएच-2014 ए 2008) में जारी आदेश दिनांक 15 सितम्बर 2020 के तहत रिसीवरी में है।
एक-एक कमरे की तलाशी
कलक्टर के निर्देश में एसीईओ शैलेष सुराणा के नेतृत्व में नगर निगम व यूआईटी की टीम होटल में एक-एक कमरे की तलाशी ले रही है। दो दिन के कार्य में अब तक होटल की तलाशी ली जा चुकी है। कार्रवाई को लेकर होटल स्टॉफ मौन है।