scriptबीच बाजार से क‍िया था विवाहिता का अपहरण, 12 द‍िन तक बंधक बनाए रखा और फ‍िर हुआ ये.. | Udaipur Bride Kidnap Case, 3 Accused Sent To Jail, Udaipur Police | Patrika News

बीच बाजार से क‍िया था विवाहिता का अपहरण, 12 द‍िन तक बंधक बनाए रखा और फ‍िर हुआ ये..

locationउदयपुरPublished: May 21, 2019 12:26:24 pm

Submitted by:

madhulika singh

Udaipur Bride Kidnap Case – फलासिया थाने का था मामला

Kidnapping

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मो. इलियास/उदयपुर . जबरन विवाह के लिए विवाहिता के अपहरण Udaipur Bride kidnap Case के मामले के तीन आरोपियों को न्यायालय ने 5-5 वर्ष की कैद व 12-12 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

पीडि़ता ने 2 फरवरी 2016 को लुकड़ा फलासिया निवासी शंभूसिंह पुत्र मेघसिंह, उसकी पत्नी सविता व सगरुण खमनोर निवासी गणेश सिंह पुत्र भैरूसिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इसमें बताया कि घटना से 26-27 दिन पूर्व वह घर से ओड़ा बाजार में ओढऩी लेने गई थी। लौटते समय मार्ग में पड़ोसी शंभूसिंह व उसकी पत्नी सविता मिल गए। साथ चलने का कहकर उसे रोक लिया। कुछ देर बाद वहां बाइक सवार दो युवक आए। पड़ोसी दम्पती ने जबरन बाइक पर दोनों युवकों के बीच में बिठा दिया। वह चिल्लाई तो पीछे बैठे आरोपी ने मुंह दबा दिया। बाइक सवार दोनों आरोपी उसे ओगणा होते हुए गोगुन्दा लेकर पहुंचे, जहां पर तीन दिन तक उसके बंधक बनाया। वहां से वे उसे अन्य गांव ले जाकर एक महिला के सुपुर्द कर दी। वहां 12-13 दिन तक बंधक बनाए रखा। इस बीच अपहरण का मामला दर्ज होने पर आरोपी पड़ोसी व उसकी पत्नी उसे उदयपुर होते हुए कोल्यारी नवलसिंह के घर ले गए। वहां पुलिस व परिजनों ने पहुंचकर पीडि़ता के बयानों के बाद मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक प्रेम सिंह पंवार ने 12 गवाह व 11 दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) के पीठासीन अधिकारी डॉ.दुष्यंत दत्त ने आरोपियों ने धारा 366 में 5-5 वर्ष की कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माना तथा 343 में 1-1 वर्ष की कैद व दो-दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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