उदयपुर

गर्मी में लोग पानी को तरस रहे और उदयपुर की वॉल सिटी में सिटी में व्यर्थ बह रहा पानी

गर्मी में लोग पानी को तरस रहे और उदयपुर की वॉल सिटी में सिटी में व्यर्थ बह रहा पानी

उदयपुरMay 18, 2022 / 02:29 pm

Mohammed illiyas

मोहम्मद इलियास
भीषण गर्मी के बीच जहां शहर के कई गली- मोहल्लों में पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग परेशान है, वहीं अंदरुनी शहर में स्मार्ट सिटी की लापरवाही के चलते जगह-जगह पाइप लाइन लीकेज होने से लाखों लीटर पानी सडक़ों पर व्यर्थ बह रहा है। शनिवार सुबह 11 बजे चिंतामिण की घाटी, रावजी का हाटा, मीठाराम जी के मंदिर के पास, नाइयों की तलाई, कालाजी गोराजी इलाके में करीब 20 से 25 जगह पर पाइप लाइन लीकेज होने से पानी व्यर्थ सडक़ों पर बहता मिला। शुद्ध पानी सडक़ों पर बहने पर कई जगह पर लोगों ने फोटो खींचकर वायरल भी किए। भाजपा नेता प्रदीप श्रीमाली ने इस संबंध में जलदाय विभाग व स्मार्ट सिटी ठेकेदार को सूचित भी किया लेकिन, किसी ने सुध नहीं ली। बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी के काम के चलते जगह-जगह अभी पाइप लाइन पूरी तरह से नहीं जुड़ पाई। शहरवासियों को पानी की सप्लाई भी जरूरी होने से वे यह लीकेज लगातार चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के कामों को गति दे दी गई है, जहां-जहां यह काम पूरा होता जा रहा है, वहां पर पाइप लाइन जोड़ते ही लीकेज की समस्या भी दूर हो रही है।

 

तंबाकू बेच रहे विक्रेता पर कलक्टर ने की कार्रवाई

जिले में तंबाकू नियंत्रण महाअभियान को साकार बनाने के लिए जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए अस्पताल परिसर के समीप तंबाकू उत्पाद बेच रहे विक्रेता पर कोटपा एक्ट के अंतर्गत चालान काटने की कार्रवाई की। अभियान के तहत 100 दिवसीय कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए कलक्टर व सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी ने सीएचसी बडग़ांव के निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय परिसर के बाहर मेडिकल्स व अन्य दुकानों की जांच की। वहीं अस्पताल के 100 गज के दायरे में एक किराणा दुकान की जांच के दौरान दुकानदार द्वारा तंबाकू विक्रय करने पर कार्रवाई की गई और कलक्टर ने तंबाकू विक्रेता को पाबंद किया कि वह अस्पताल एवं स्कूल परिसर के 100 मीटर के भीतर तंबाकू व इसके उत्पादों की बिक्री न करें। उन्होंने बताया कि किसी भी अस्पताल अथवा स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे के अंदर किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है और यह कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 ए का उल्लंघन है।

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