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पूर्व पत्नी पर जानलेवा हमले के आरोपी को कारावास…

locationउदयपुरPublished: Sep 15, 2018 08:22:41 pm

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उदयपुर . झाड़ोल क्षेत्र के बाघपुरा में वर्ष 2016 में पूर्व पत्नी की एक्सक्वेटर बकेट से टक्कर मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीडऩ प्रकरण न्यायालय डॉ दुष्यंत दत्त ने दोषसिद्ध होने पर आरोपी को 7 साल के कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।अभियोजक प्रेमसिंह पंवार ने बताया कि 15 अगस्त 2018 को बाघपुरा निवासी चंदूलाल उर्फ संजय पुत्र रामलाल तेली ने उसकी पूर्व पत्नी चंदा को एक्सक्वेटर बकेट से टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। चंदा पर जमीन पर गिरने के बाद उसे कुचलने का प्रयास किया गया। घटना के समय चंदा भोगेश्वर महादेव मंदिर में परसादी में हिस्सा लेने जा रही थी। उसने गांव के ही गोपाल पुत्र डालचंद तेली के साथ नाता विवाह कर लिया था, जिससे वह खफा था। परिवादी महेन्द्र ने रिपोर्ट में बताया कि नाता विवाह के बाद जाति पंचायती में चंदू को रुपए भी दे दिए थे लेकिन उसने द्वेषता से चंदा की हत्या करने की कोशिश की। अदालत ने आरोपी चंदू को भादस की धारा 307 के तहत 7 साल के साधारण कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने का निर्णय सुनाया।
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सूने मकान में लाखों का माल चोरी

उदयपुर . गोवर्धनविलास थाना क्षेत्र के सेक्टर 14 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी एस ब्लॉक में सूने मकान से लाखों का माल पार हो गया।मकान मालकिन आशा जैन कंवरपदा स्कूल में व्याख्याता है। वह मेडिकल कार्य से हिम्मतनगर गई हुई थी और दो दिन से मकान सूना था। शुक्रवार सुबह पड़ोसियों ने मकान के अंदर लाइट जलती देखी तो अंदर झांकने पर पता चला कि सारा सामान बिखरा हुआ है। इस पर उन्होंने व्याख्याता को सूचना दी। मकान मालकिन ने फोन पर पुलिस को बताया कि मकान के अंदर रखे हुए नगदी और जेवर मिलाकर करीब 5 लाख का माल चोरी हुआ है। व्याख्याता की सूचना पर उसके रिश्तेदार मकान पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

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