script

उदयपुर मेें शंभूलाल समेत 9 जनों को उम्रकैद, एडीजे कोर्ट का एेेेेत‍ि‍हास‍िक फैसला, इस मामले में सुनाई गई है सजा..

locationउदयपुरPublished: Jul 24, 2018 01:17:46 pm

Submitted by:

madhulika singh

www.patrika.com/rajasthan-news

life imprisonment

उदयपुर मेें शंभूलाल समेत 9 जनों को उम्रकैद, एडीजे कोर्ट का एेेेेत‍ि‍हास‍िक फैसला, इस मामले में सुनाई गई है सजा..

मो. इल‍ियास/ उदयपुर . प्रतापनगर थाना क्षेत्र के लाडिय़ों का खेड़ा गांव में 4 वर्ष पूर्व भूमि विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले में अपर जिला सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 3 की न्यायाधीश मीनाक्षी जैन ने शंभूलाल रेबारी समेत नौ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मृतक आश्रित को 1 लाख रुपए एवं गंभीर घायल दो जनों को 50 -50 हजार रुपए देने का फैसला दिया। उदयपुर में अब तक का यह पहला मामला है जिसमें एक साथ नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है।
प्रकरण के अनुसार 31 मई 2014 को लाडियों का खेड़ा में खेत पर जाने के रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था जिसमें मांगीलाल की हत्या कर दी गई जबकि बालूराम और रामलाल के पैर काट दिए गए थे। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान ही एक आरोपी की मौत हो गई। प्रार्थी के अधिवक्ता रवीन्द्र्रसिंह हिरण ने 26 गवाह पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने 77 पेज का फैसला सुनाया।
खेत पर जाने के रास्ते को लेकर बद्रीलाल, मांगीलाल और अन्य का शंभू रेबारी और उसके परिजनों से विवाद चल रहा था। इस पर शंभूलाल व अन्य ने बद्रीलाल पर जानलेवा हमला कर दिया जिसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह मांगीलाल, बालूराम और रामलाल थे। मामला दर्ज होने के करीब 15 दिन बाद इन गवाहों को निपटाने के लिए शंभू रेबारी और अन्य ने तलवारों, लोहे के पाइप और ल_ से लैस होकर हमला कर दिया। हमले में मांगीलाल की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बालूराम और रामलाल के पैर काट दिए गए थे।
इनको हुई सजा

मामले में शंभू रेबारी, उदयलाल रेबारी, फतहसिंह, मुकेश रेबारी, गोविंद रेबारी, हीरालाल रेबारी, अर्जुन रेबारी, गौतम रेबारी, मदन रेबारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई जबकि आरोपी लाल रेबारी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।

ट्रेंडिंग वीडियो