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सात साल की मासूम के साथ उसी के चचेरे भाई ने किया यह शर्मनाक काम, रिश्ते हुए तार – तार…

locationउदयपुरPublished: Mar 02, 2019 12:57:39 pm

– सात वर्षीय मासूम से बलात्कार का मामला – नरमी सभ्य समाज के लिए घातक- न्यायालय

मोहम्मद इलियास/उदयपुर . सात वर्षीय मासूम से बलात्कार के आरोपी चचेरे भाई के खिलाफ न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायालय ने लिखा कि आरोपी ने भाई-बहन के रिश्ते को तार -तार किया है जिसका वर्तमान सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। यदि अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाता है तो ऐसे अपराधों में बढ़ोतरी होगी। समाज में गलत संदेश जाएगा और सभ्य समाज के लिए घातक होगा। आरोपी आमलिया फला खारा फलासिया निवासी सुरेश पुत्र भीमा डामोर ने चचेरी बहन से बलात्कार किया था। मासूम के पिता ने आरोपी के विरुद्ध 18 नवम्बर 2017 को फलासिया थाने में मामला दर्ज करवाया।
आरोप पत्र पेश होने पर अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता धनसिंह झाला ने आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005) संख्या-2 के पीठासीन अधिकारी दिनेश त्यागी ने आरोपी को बलात्कार व पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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पीडि़ता के खाते में जमा होंगे पांच लाख
न्यायालाय ने निर्णय की प्रति जिला कलक्टर को प्रेषित करने के आदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार 30 दिन में प्रतिकर के रूप में पीडि़ता के नाम पर 5 लाख की एफडी करवाए। उक्त राशि का भुगतान पीडि़ता के बालिग होने तक न्यायालय के आदेश के बिना नहीं किया जाए। इस राशि पर मिलने वाले ब्याज को पीडि़ता के बालिग होने तक उसके पिता के खाते में डाला जाए। साथ ही पिता से न्यायालय को यह अंडरटेकिंग दे कि ब्याज की मिलने वाली राशि वह पीडि़ता की शिक्षा, देखरेख, चिकित्सा व कल्याण के लिए खर्च करेगा।
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