अपहरण व बालात्कार के आरोपी को 20 साल की सजा
उदयपुरPublished: Oct 22, 2021 11:11:17 pm
अपहरण व बालात्कार के आरोपी को 20 साल की सजा
मोहम्मद इलियास/उदयपुर
नाबालिग के अपहरण व बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
पीडि़ता ने गत 17 अप्रेल 2019 को बोवस फला हुकी बावड़ी जावरमाइंस निवासी रमेश पुत्र होमा मीणा के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था। मामले में बताया कि घटना वाले दिन परिजन मामा के घर गए थे। वह घर पर अकेली थी, रात को सहेली के साथ उसके घर जा रही थी तभी आरोपी रास्ते में मिल गया। जबरन बाइक पर बिठाकर ले गया। दो-तीन दिन इधर-उधर रखते हुए उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद आरोपी अपने रिश्तेदार के घर टीडी ले गया। वहां उसके मजदूरी पर जाने के दौरान रिश्तेदार ने उसे पैसे दिए तो वह अपने भुआ के घर पडुणा पहुंची। वहां मां के पहुंचने पर उसे पूरी आपबिती बताई। मां- उसे जावरमाइंस थाने लेकर पहुंची। पुलिस ने पीडि़ता के बयान के बाद मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। चालान पेश होने पर विशिष्ट लोक अभियोजक कुलदीप परिहार ने आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर पोक्सो-2 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अश्विनी कुमार यादव ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई।
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