उदयपुर में जनता जीती, निगम हारा, कोर्ट ने कहा 15 दिन में क्रूज निकालो बाहर
उदयपुरPublished: Aug 26, 2021 05:16:29 pm
उदयपुर नगरनिगम द्वारा पिछोला झील में उतारे गए विशालकाय क्रूज को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 15 दिन में बाहर निकालने के आदेश दिए
उदयपुर. पिछोला झील में उदयपुर नगरनिगम द्वारा उतारे गए विशालकाय क्रूज को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 15 दिन में बाहर निकालने के आदेश दिए। न्यायालय का ये निर्णय जनता के लिए राहत भरा रहा। तेजशंकर पालीवाल व अन्य ने नगरनिगम, जिला कलेक्टर व राज्य सरकार के विरूद्ध धारा 151 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में आवेदन पेश किया था। आवेदन में बताया गया कि पिछोला झील पेयजल का मुख्य स्रोत है और यहां निगम ने क्रू ज की अनुमति दी थी। क्रूज के चलने से झील के पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन होगा, जलीय जीव जंतु मरेंगे । ऐसे में इसे तुरंत प्रभाव से चलने से रोका जाना चाहिए। इस बीच होली के मौके पर बिना एनओसी ही निगम ने झील में क्रूज उतार दिया था। इस पर परिवादियों ने एक अन्य आवेदन पेश कर क्रूज को झील से बाहर निकालने की मांग की थी। न्यायालय ने आदेश के बाद नगरनिगम को 15 दिन में क्रूज को बाहर निकाल कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।