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नौ माह तक बचे रहे शराबी, अब खैर नहीं

locationउदयपुरPublished: Jan 23, 2021 01:58:48 pm

Submitted by:

Pankaj

कोरोना की बंदिश में ब्रेथ एनेलाइजर का नहीं हो पाया इस्तेमाल, पहले शहर में हर रोज बनते थे 20 से 30 केस

नौ माह तक बचे रहे शराबी, अब खैर नहीं

नौ माह तक बचे रहे शराबी, अब खैर नहीं

उदयपुर. कोरोना के केस कम होने और वैक्सिन आने के साथ ही हालात सामान्य होने लगे हैं। ऐसे में उदयपुर पुलिस की ओर से उन लोगों की जांच भी शुरू की गई है, जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं या सार्वजनिक स्थान पर नशे में घूमते मिलते हैं। इसके लिए ब्रेथ एनेलाइजर का इस्तेमाल फिर से शुरू किया गया है।
देश में कोरोना की एंट्री होने और लॉकडाउन घोषित होने के साथ ही पुलिस के सामने अजीब तरह की परेशानी खड़ी हो गई। पहले शराब पीकर वाहन चलाते या पब्लिक प्लेस पर घूमते लोगों की जांच ब्रेथ एनेलाइजर से हो जाती थी, लेकिन कोरोना के डर से ब्रेथ एनेलाइजर का इस्तेमाल बंद करना पड़ा। लिहाजा मार्च से दिसम्बर तक नौ माह के दरमियान ब्रेथ एनेलाइजर से जांच नहीं हो पाई। ऐसे में शराबियों की भी मस्ती रही। वे शराब के नशे में पुलिस के सामने से गुजर जाते तो भी जांच नहीं हो पाती। मजबूरन पुलिसकर्मी भी नजर अंदाज करते रहे।
आंकड़ों में स्थिति
200 : केस पूर्व में हर माह शराब पीकर वाहन चलाने के
500 : केस पूर्व में सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन के
चैक पॉइंट पर चौकसी
हाल ही में जिले की कमान संभालने वाले पुलिस अधीक्षक डॉ. पचार ने शहर में चेकिंग पॉइंट निर्धारित करने के साथ ही शहर में आने-जाने वालों की पुख्ता जांच के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही ब्रेथ एनेलाइजर का भी इस्तेमाल शुरू किया गया।
जांच का दायरा रखा सीमित

फिलहाल जांच का दायरा सीमित रखा गया है। प्रत्येक थाने में 4-5 ब्रेथ एनेलाइजर दिए हुए हैं, जिनका इस्तेमाल एक दिन में एक बार ही किया जा रहा है। इन्हें बाद में सेनेटाइज कर दिया जाता है। ऐसे में कोरोना संक्रम के खतरे से भी बचा जा रहा है।
इन नियमों के तहत कार्रवाई
– नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने पर शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर दस हजार रुपए जुर्माना है। साथ ही तीन माह की सजा का प्रावधान है। पहले दो हजार रुपए जुर्माना था। पहले महज 500 रुपए जुर्माना लगया जाता था।
– शराब पीकर सार्वजनिक स्थान पर पहुंचने वालों के खिलाफ राजस्थान पुलिस एक्ट की धारा 60 में कार्रवाई की जाती है, इसके तहत जुर्माना राशि 500 रुपए है, पहले यह जुर्माना राशि महज 50 रुपए थी। चार साल पहले इसमें बढ़ोतरी हुई थी।
इस्तेमाल सावधानी से
शराब पीकर वाहन चलाने और सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। हाल ही में शुरू की गई व्यवस्था में शहर के चैक पॉइंट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पॉइंट पर जवानों को ब्रेथ एनेलाइजर सहित आवश्यक वस्तुओं के साथ तैनात किया गया है। फिलहाल एनेलाइजर का इस्तेमाल बहुत कम और सावधानी के साथ किया जा रहा है। बीते महीनों में इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया था।
डॉ. राजीव पचार, जिला पुलिस अधीक्षक

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