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उदयपुर

चायनीज मांझे को लेकर पहली बार कार्रवाई, दो जनों पर केस दर्ज

मांझा बेचने और उपयोग पर प्रतिबंध के लिए धारा 144 लागू

उदयपुरJun 19, 2021 / 11:16 am

Pankaj

चायनीज मांझे को लेकर पहली बार कार्रवाई, दो जनों पर केस दर्ज

चायनीज मांझे को लेकर पहली बार कार्रवाई, दो जनों पर केस दर्ज

 उदयपुर. दो दिन पहले चायनीज मांझे से मासूम की गर्दन कटने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने शुक्रवार को कार्रवाई की। पहली बार चायनीज मांझे को लेकर शहर में कार्रवाई हुई। इसके तहत दो जनों पर केस दर्ज करते हुए चायनीज मांझा जब्त किया गया। जिला प्रशासन ने चायनीज मांझा बेचने और उपयोग पर प्रतिबंध को लेकर धारा 144 लागू की है। इधर, अस्पताल में भर्ती बच्ची के बयान लेने के लिए पुलिस पहुंची।
अम्बामाता थाना क्षेत्र के छीपा मोहल्ला एक मासूम बच्ची की गर्दन पर चायनीज मांझे से आघात पहुंचने को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की।
यह हुई कार्रवाई
– धानमण्डी थानाधिकारी पुनाराम ने सलीम पतंग की दुकान पर जांच की। चरखियों में लगा मांझा चाइनीज प्रतीत हो रहा था। जिसे जलाकर देखा तो जलने से प्लास्टिक की तरह सिकुड रहा था एवं प्लास्टिक जलने की बदबू आने लगी, जो प्रतिबंधित चाइनीज धातु मिश्रित मांझा होना पाया गया। देहली गेट अन्दर निवासी सलीम पुत्र रहीम बख्स पर केस दर्ज किया।
– भूपालपुरा थानाधिकारी भवानी सिंह थानाधिकारी मय टीम ने थाना सर्कल में मुखबिर की सूचना के आधार पर शबरी कॉलोनी आयड़ में किराणा की दुकान पर शबरी कॉलोनी आयड़ निवासी कंकूबाई पत्नी वगदीराम की ओर से चाइनीज मांझा बेचते हुए पाया जाने पर केस दर्ज किया गया। जिससे आमजन व पशु पक्षियों के जीवन को क्षति पहुचना संभावित है।
निर्जला एकादशी को लेकर आदेश
निर्जला एकादशी पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातु मिश्रित मांझे के प्रयोग से दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को होने वाले जान माल के नुकसान को रोकने तथा विद्युत संचालन को बाधा रहित बनाने की दृष्टि से कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने धारा 144 के प्रावधानों को लागू किया है। धातु निर्मित मांझे कर थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग को जिले की सीमाओं में प्रतिबंधित करने के लिए यह आदेश दिया गया। कलक्टर ने यह आदेश 30 जून तक प्रभावी रहने की बात स्पष्ट की। अवहेलना किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
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