जिला मजिस्ट्रेट आनन्दी ने एक आदेश जारी कर जिले के क्षेत्राधिकार में चाइनिज मांझे के उपयोग एवं विक्रय की निषेधाज्ञा जारी की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह मांझा दुपहिया वाहन चालकों,पक्षियों व विद्युत का सुचालक होने के कारण पंतग उड़ाने वाले के लिए नुकसानदायक है तथा विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न कर सकता हैं।
इस संबंध में डीएम ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन को बाधारहित बनाए रखने एवं पक्षियों के बडे पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री व उपयोग को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है।
इस आदेश के बाद एसपी कैलाशचन्द्र विश्नोई ने संबंधित थानापुलिस को कार्रवाई के आदेश पर धानमंडी थानापुलिस ने देहलीगेट पर दो दुकानों पर कार्रवाई की। धानमंडी थानाधिकारी नरेन्द्र जैन मय टीम ने देहलीगेट पर सलीम व राम पतंग पर छापे मारे वहां चाइनिज मांझा की फिरकिया जब्त की। पुलिस ने मामले में दुकानदार सलीम पुत्र रहीमबक्ष व राजेश पुत्र रामकिशन पंचोली को गिरफ्तार किया।
इस संबंध में डीएम ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन को बाधारहित बनाए रखने एवं पक्षियों के बडे पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री व उपयोग को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है।
इस आदेश के बाद एसपी कैलाशचन्द्र विश्नोई ने संबंधित थानापुलिस को कार्रवाई के आदेश पर धानमंडी थानापुलिस ने देहलीगेट पर दो दुकानों पर कार्रवाई की। धानमंडी थानाधिकारी नरेन्द्र जैन मय टीम ने देहलीगेट पर सलीम व राम पतंग पर छापे मारे वहां चाइनिज मांझा की फिरकिया जब्त की। पुलिस ने मामले में दुकानदार सलीम पुत्र रहीमबक्ष व राजेश पुत्र रामकिशन पंचोली को गिरफ्तार किया।
यहां संक्रांति नहीं गर्मी में उड़ाते है पतंग
मेवाड़ अंचल में मकर संक्रांति पर्व पर पतंग की बजाए खेलकूद होते है जबकि राजधानी सहित प्रदेश के कई इलाकों में पतंग उड़ाई जाती है। प्रतिवर्ष पतंग के धागे से किसी न किसी की जान जाती है। आदिवासी अचंल में गीष्मकालीन में पतंग का आनंद लिया जाता है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है सीजन से पूर्व इस पर प्रतिबंध की कार्रवाई की ताकि सीजन में इसका उपयोग न हो और लोगों की जान बच सके।