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अगर ऐसी कार्रवाई तो आमजन को मिले राहत…गलत कनेक्शन लिया तो कार्रवाई करो अन्यथा 10 दिन में दो

locationउदयपुरPublished: Feb 09, 2019 02:22:02 pm

Submitted by:

Mohammed illiyas

अगर ऐसी कार्रवाई तो आमजन को मिले राहत…गलत कनेक्शन लिया तो कार्रवाई करो अन्यथा 10 दिन में दो

chhindwara

इलाहबाद हाईकोर्ट

मोहम्मद इलियास/उदयपुर
वल्भनगर में एक भूखंड पर जारी किए गए विद्युत कनेक्शन को बिना सूचना दिए काटने पर न्यायालय ने विद्युत निगम को स्वतंत्र किया कि अगर परिवादिया ने गलत तरीके से कनेक्शन लिया तो उस पर कार्रवाई करो अन्यथा उसे दस दिन में कनेक्शन दो।वल्लभनगर निवासी सुन्दर कुंवर पत्नी मदनसिंह राठौड़ ने एवीएनएल वल्लभनगर के सहायक व कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ वाद दायर किया था। इसमें बताया कि 12 मई 2016 को उसने क्रय की गई सम्पत्ति पर विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया। जांच के बाद उसे 27 सितम्बर 2016 को कनेक्शन जारी किया गया। कोई राशि बकाया नहीं होने पर भी विपक्षी ने बिना किसी सूचना के 2 दिसम्बर 2016 को कनेक्शन काट दिया। आवेदन व नोटिस भेजा तो वहां जवाब मिला कि वल्लभनगर तहसीलदार के आदेश पर विद्युत कनेक्शन विच्छेद किया गया। सूचना पत्र में तहसीलदार ने बताया कि वल्लभनगर ग्राम पंचायत ने जो पट्टे जारी किए गए थे वह निरस्त हो चुके है। अत: अवैध कनेक्शन का विच्छेद करना सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कराया जावें। प्रार्थिया की विवादित जमीन भी तहसीलदार ने यूनानी हॉस्पिटल की बताकर कनेक्शन को काटने के आदेश जारी किया था तथा मौके से कलक्टर के आदेश पर मकान सीज करना भी बताया गया। ऐसी स्थिति में पक्षकार के आपत्ति के बारे में भी तहसीलदार को अवगत करवा दिया गया। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष के.बी.कट्टा, सदस्य सुशील कोठारी व ब्रजेन्द्र सेठ ने सुनवाई के बाद माना कि विपक्षी विभाग अगर जांच में यह पाता है कि परिवादिया विद्युत संबंध प्राप्त करने की अधिकारिता नहीं रखती है। उसके द्वारा गलत तथ्यों पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया है तो विपक्षी विभाग परिवादिया को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए न्यायोचित आदेश जारी करने के लिए स्वतंत्र होगा। न्यायालय ने विपक्षी को आदेश दिया कि वह दस दिन में परिवादिया का विद्युत कनेक्शन पुन: स्थापित करे तथा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षति एवं वाद व्यय के सात हजार रुपए अलग से अदा करे।
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