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उदयपुर

उदयपुर में भी अब रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक आने-जाने पर रोक के आदेश जारी

लॉकडाउन 5.0 की कलक्टर ने भी जारी की गाइड लाइन, बापूबाजार व अन्य बाजारों को कोई छूट नहीं

उदयपुरJun 02, 2020 / 10:51 pm

Mukesh Hingar

उदयपुर में रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक आने-जाने पर रोक

उदयपुर में रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक आने-जाने पर रोक

मुकेश हिंगड़ / उदयपुर. राज्य सरकार की गाइड लाइन को उदयपुर जिला प्रशासन ने भी क्रियान्वयन गाइड लाइन जारी कर दी है। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि सूरजपोल व घंटाघर थाना क्षेत्र में जो कंटेंटमेंट जोन है वहां किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी और वहां सख्त निगरानी होगी। स्पष्ट हो गया कि इस जोन में आने वाले बापूबाजार, सर्राफा बाजार व अन्य बाजारों को अभी नहीं खोला जाएगा। साथ ही रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा, पहले यह समय शाम तक ही था। जिला कलक्टर आनंदी ने बताया कि कंटेंटमेंट जोन में भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन्स में वर्णित प्रोटोकॉल की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी और केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा इन जोन्स के अंदर या उसके बाहर आबादी का आवागमन नहीं होने को सुनिश्चित करने के लिए सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा। उन्होंने साफ कहा कि हॉट-स्पॉट, क्लस्टर्स के कन्टेन्मेन्ट एरिया/कफ्र्यू क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की छूट लागू नहीं होगी।

बसें, टैक्सी, केब आदि चल सकते
गाइडलाइन में बताया गया कि व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्तरराज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ऐसे आवागमन के लिए पृथक से स्वीकृति/अनुज्ञा/पास की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन-यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात् सीटों एवं छूने के बिन्दुओं के उपयुक्त सेनेटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, केब संचालक (ओला/ उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा। किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी। अन्तर-राज्यीय एवं राज्य के भीतर बसे अपने स्वीकृत मार्ग पर संचालित हो सकेगी (रोकथाम क्षेत्र के अतिरिक्त)।

व्यापारी पहुंचे प्रशासन के पास
इधर, बापूबाजार व्यापारी संघ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर बापूबाजार को खोलने की मांग की। अध्यक्ष जय मोटवानी ने बताया कि प्रशासन बाजार खोलने की मंजूरी दे, व्यापारी सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए गाइडलाइन की पूरी पालना करेंगे।

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