इसे लेकर बकायेदार का बैंक खाता सीज कर बकाया राशि की वसूली की गई। स्वरूप सागर रोड स्थित मकान नम्बर 42 के स्वामी गजेन्द्र सिंह परिहार की बकाया राशि 1,24,287 रुपए की वसूली के लिए सम्पत्ति सीज करने के लिए टीम मौके पर पहुंची तो बकायेदार ने राशि जमा करवाने में असमर्थता व्यक्त की।
READ MORE: पूरा जिला बेसहारा, केवल दो खाद्य निरीक्षक, गरीब के गेहूं में गड़बड़ी का ‘घुन’ कौन बीने टीम ने कार्रवाई कर एक कमरे में सामान रखकर उसे सीज कर दिया। पंचवटी निवासी रमेशचन्द्र शर्मा से बकाया राशि 31362 रुपए वसूलने को सम्पत्ति सीज करने के लिए टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने बकाया राशि का चेक सौंप दिया।
सिहाग ने बताया कि मार्च 2018 तक नगरीय विकास कर की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर शास्ति में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही हैं। निगम ने बकायादारों से कहा कि वे राशि अविलम्ब जमा कर शास्ति में छूट का लाभ प्राप्त करें।
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सात गुणा कर देकर हों मुक्त
नगरीय विकास कर की राशि एकमुश्त जमा करवाने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया गया है। चालू वर्ष में जमा किए गए नगरीय विकास कर के अलावा जमा राशि का 7 गुणा नगरीय विकास कर जमा कराने पर भविष्य में नगरीय विकास कर देय नहीं होगा। कर 19 और 20 मार्च को सुबह दस से शाम 4 बजे तक नगर निगम में जमा हो सकेगा।